मुंबई की मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (UTB) नेता संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराया और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने राउत को शिकायतकर्ता - BJP नेता की पत्नी मेधा सोमैया को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
मेधा द्वारा 2022 में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, राउत ने अपने पति पर मुंबई के पास मीरा-भायंदर के अधिकार क्षेत्र में कुछ शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा,
"हमने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री देखने के बाद राउत को दोषी करार दिया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। उसे अपील अवधि समाप्त होने के बाद 25,000 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया।"