मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए काम करने की स्थिति, स्टाइपेंड के संबंध में नियम बनाने की मांग वाली लॉ स्टूडेंट की जनहित याचिका खारिज की

Update: 2021-11-23 07:01 GMT

MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) किया। याचिका में लॉ इंटर्न को काम के घंटे, अन्य शर्तों और स्टाइपेंड के भुगतान के संबंध में नियम बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह देखते हुए कि रिट याचिका को मांगी गई राहत के संदर्भ में बुरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया गया है, न्यायमूर्ति रोहित आर्य और न्यायमूर्ति रोहित कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यदि एक कानून के छात्र से इंटर्नशिप करने की उम्मीद की जाती है, तो वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दायित्व नहीं हो सकता है।

अनिवार्य रूप से न्यायालय नि:शुल्क सार्वजनिक मुकदमे में कानून के छात्र सिद्धार्थ श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था, मुख्य रूप से निम्नलिखित राहत के साथ: -

1. प्रतिवादियें को तुरंत एक समिति का गठन करने और काम के घंटे, काम करने की स्थिति, स्टाइपेंड आदि के संबंध में अंतर को नियंत्रित करने के लिए नियमों पर काम करना शुरू करना चाहिए।

2. निजी क्षेत्र में काम करने वाले इंटर्न के लिए स्टाइमेंड अनिवार्य करना और प्रत्येक इंटर्न को शोषण से बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के लिए नियमों का मसौदा तैयार करना कि क्या इंटर्नशिप का भुगतान किया जाना चाहिए और क्या नहीं।

3. केवल इंटर्न के मुद्दों को हल करने के लिए समर्पित एक फोरम बनाएं।

शुरुआत में कोर्ट ने नोट किया कि जिस अवधि में रिट याचिका का मसौदा तैयार किया गया और राहत का दावा किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता यह दावा करने की कोशिश कर रहा है कि या तो वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रोजगार में है या काम के घंटे और इंटर्न के भुगतान और अन्य शर्तों के संबंध में अधिकारों की मांग करने वाले प्रार्थना खंड में नामित प्रतिष्ठान में कार्यरत है।

इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर एक कानून के छात्र से इंटर्नशिप करने की उम्मीद की जाती है, तो वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया या उस उद्देश्य के लिए किसी अन्य प्रतिष्ठान का उत्तरदायित्व नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा,

" इसके बजाय उसे अदालत के घंटों/स्थापना के काम के घंटों के दौरान अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति के साथ अनुभव प्राप्त करना होगा। इस तरह के अनुभव से उसे अपने करियर को आगे बढ़ाने में लाभ होगा।"

इसके साथ ही रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल - सिद्धार्थ श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अन्य

ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




Tags:    

Similar News