मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात हाईकोर्ट ने 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मोरबी ब्रिज हादसे में 7 आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को 2 जनवरी, 2023 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी।
इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 7 ने पिछले महीने एक सत्र न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बाद अब हाईकोर्ट का रुख किया है।
आरोपियों के नाम देवांग परमार, दिनेश दवे और दीपक पारेख (ओरेवा समूह के प्रबंधक), प्रकाश परमार (उपठेकेदार), अल्पेश गोहिल, मनसुख टोपिया, महादेव सोलंकी, मुकेश चौहान, दिलीप गोहिल (टिकट बुकिंग क्लर्क/सुरक्षा गार्ड) हैं। इन सभी पर आईपीसी की धारा 304, 308, 336, 337 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जब उनका मामला 13 दिसंबर को कोर्ट के सामने आया तो जस्टिस समीर जे. दवे की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
ओरेवा कंपनी द्वारा मरम्मत और रखरखाव के बाद मच्छू नदी पर लटका हुआ 141 साल पुराना पुल दो सप्ताह पहले (30 अक्टूबर को गिरने से पहले) फिर से खोला गया था। गुजरात हाईकोर्ट वर्तमान में इस घटना से संबंधित एक सू मोटो मामले की सुनवाई कर रहा है।