यूपी पुलिस की छह एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट पर यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई छह एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
याचिका में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और दो हाथरस में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है। याचिका में यूपी पुलिस द्वारा एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी गई है।
जुबैर को पहली बार 27 जून को उनके द्वारा 2018 में पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर में रिमांड पर लिया गया था।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने 8 जुलाई 2022 को सीतापुर मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी।
पीठ ने कहा था कि राहत इस शर्त पर दी गई है कि वह आगे कोई ट्वीट नहीं करेंगे। यह स्पष्ट किया कि पीठ ने एफआईआर में जांच पर रोक नहीं लगाई है और अंतरिम राहत उसके खिलाफ लंबित किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होती है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 जुलाई को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया और सितंबर में निपटान के लिए एफआईआर रद्द करने मांग वाली याचिका पोस्ट की।