मोदी सरनेम मानहानि केस : झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले की गई मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में राहत दी। गांधी को इससे पहले रांची एमपी-एमएलए अदालत ने मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
जस्टिस एस.के. द्विवेदी ने गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी और यह भी निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करेगा।
रांची के पेशे से वकील प्रदीप मोदी द्वारा दायर मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की 'मोदी' टिप्पणी से संबंधित है।
गांधी ने कहा था, ''मेरा एक प्रश्न है। उन सभी - इन सभी चोरों के नाम में मोदी मोदी मोदी क्यों है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी. और अगर हम थोड़ा और खोजेंगे तो कई और मोदी सामने आ जायेंगे।”
इससे पहले इस साल मार्च में गुजरात की सूरत की एक अदालत ने गांधी को उनकी टिप्पणियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने गांधी को दो साल की कैद की सजा सुनाई, जिसके कारण 24 मार्च को उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
केस टाइटल: राहुल गांधी बनाम झारखंड राज्य WP(Cr.)/302/2023
अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए: एडवोकेट- दीपांकर, पीयूष चित्रेश, प्रदीप चंद्रा, गौरव अभिषेक, सुशांत कुमार, पीयूष चित्रेश
उत्तरदाताओं के लिए: मृणाल कांति रॉय