किसी मामले में जमानत पर रिहा अभियुक्त के खिलाफ बाद में मामला दर्ज होने पर पहले के मामले में जमानत स्वत: रद्द नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-03-04 13:09 GMT

Kerala High Court

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक अपराध में दी गई जमानत को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है कि आरोपी को बाद में दूसरे मामले में बुक किया गया है।

ज‌स्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि एक बार दी गई जमानत को केवल कहने पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्‍कि जमानत को रद्द करने के लिए ठोस और गंभीर परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए।

उन्होंने कहा,

"आरोपी के खिलाफ केवल बाद में एक अपराध का पंजीकरण होने से जमानत स्वतः रद्द नहीं हो सकती है। बाद के अपराध का पंजीकरण केवल एक आरोप का संकेत है या अभियुक्त के किसी अपराध में शामिल होने की शिकायत है। दूसरे अपराध में बेगुनाही का अनुमान अभियुक्त के लिए उपलब्ध है।"

याचिकाकर्ता पर शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 325, 394 और 201 सहपठित धारा 34 के तहत एक महिला पर हमला करने, उसे गंभीर चोट पहुंचाने और उसका मोबाइल चोरी करने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता को 23 मई, 2022 को हिरासत में लिया गया और 2 जून, 2022 को उसे जमानत दे दी गई। जमानत देते समय मजिस्ट्रेट की ओर से लगाई गई शर्तों में से एक शर्त यह थी कि याचिकाकर्ता को किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए।

हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता को एक अन्य अपराध में शामिल पाया गया, जिसमें वह " गैर इरादतन हत्या की कोशिश में एक महिला के सामने नंगा हो गया, चॉपर लहराया, और सड़क पर चिल्लाकर अश्लील शब्द कहे थे।

उसे आईपीसी की धारा 294 (बी), 323, 308, 354 और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। दूसरे अपराध में भी उसे जमानत मिल गई थी।

हालांकि अभियोजन पक्ष ने दूसरे अपराध में शामिल होने के कारण पहले अपराध में मिली जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया ‌था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट राजिथ और रामकृष्णन एमएन ने प्रस्तुत किया कि जमानत रद्द करने का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण था क्योंकि मजिस्ट्रेट उसे रद्द करने के लिए किसी गंभीर परिस्थिति की अनुपस्थिति पर विचार करने में विफल रहा।

आगे कहा गया कि दूसरा अपराध बिना किसी आधार के दर्ज किया गया था और यह झूठे आरोप में फंसाने का एक उदाहरण था।

लोक अभियोजक श्रीजा वी ने तर्क दिया कि जमानत देते समय लगाई गई शर्त कि याचिकाकर्ता जमानत पर रहते हुए किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होगा, उसे वह पवित्रता दी जानी चाहिए जिसकी वह हकदार है, और यह कि यदि दूसरे अपराध में याचिकाकर्ता की भागीदारी को नजरअंदाज किया जाता है तो यह स्थिति के बेमानी होने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

अदालत ने कहा कि धारा 437 सीआरपीसी यह प्रावधान करती है कि हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष पेश होने पर गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दिया जाए। यह अदालत को जमानत देते समय शर्तें लगाने की शक्ति भी प्रदान करता है।

कोर्ट ने कहा, इस मामले में उसी के अनुसरण में मजिस्ट्रेट ने यह शर्त लगाई कि 'याचिकाकर्ता जमानत पर रहते हुए किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होगा'।

न्यायालय ने इस संबंध में कई फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि जमानत को केवल कहने पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्‍कि ऐसा करने के लिए ठोस और गंभरी परिस्थितियां होनी चाहिए। जमानत को यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

मौजूदा मामले में, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जमानत देने के विवेक का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को दूसरे अपराध में भी जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता दो महीने से अधिक समय तक जेल में रहा।

कोर्ट ने कहा,

"दूसरे अपराध में आरोप गंभीर है, हालांकि इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है...इस न्यायालय का विचार है कि दूसरे अपराध को पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए पहले अपराध में निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं माना जा सकता है।"

तदनुसार, न्यायालय का विचार था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बाद के अपराध के पंजीकरण के बावजूद, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, जमानत रद्द करने के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

इस प्रकार कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो याचिकाकर्ता को हिरासत से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: रंजीथ बनाम केरल राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 117

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