चिकित्सा लापरवाही का मामला- इलाज सफल नहीं हुआ, इसके लिए डॉक्टर को हमेशा दोष नहीं दिया जा सकता: एनसीडीआरसी

Update: 2022-12-27 05:51 GMT

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के जस्टिस आर. के. अग्रवाल अध्यक्ष और जस्टिस डॉ. एस. एम. कांतिकर की पीठ ने एक अपील का निस्तारण किया, जो एक व्यक्ति (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर एक उपभोक्ता शिकायत से उत्पन्न हुई थी, जिसमें उसने डॉक्टर (विपरीत पक्ष संख्या 1) और अस्पताल (विपरीत पक्ष संख्या 2) पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया गया था।

शिकायतकर्ता ने पहले विरोधी पक्षों को एक कानूनी नोटिस दिया और $100,000 के मुआवजे की मांग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने NCDRC के समक्ष शिकायत दर्ज की और 8,46,79,000 रुपए के मुआवजे की मांग की।

शिकायतकर्ता का आरोप यह था कि विपरीत पक्षों की ओर से गलत चिकित्सकीय सलाह के कारण चिकित्सीय लापरवाही हुई, जिसके कारण शिकायतकर्ता की बाईं आंख में स्थायी और अपरिवर्तनीय क्षति हुई थी।

शिकायतकर्ता ने डॉक्टर (विपरीत पार्टी नंबर 1) से परामर्श किया क्योंकि वह "रेग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट" से पीड़ित था, जिसके कारण उसकी बायीं आंख में डार्क पेरिफेरल विजन के साथ दृष्टि धुंधली हो गई थी। उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ा और इसके पूरा होने पर, डॉक्टर द्वारा उनकी बाईं आंख में रेटिना को कसकर आय वॉल के खिलाफ दबाने के लिए एक गैस का बुलबुला इंजेक्ट किया गया। ऐसा आरोप है कि एअर ट्रावल से जुड़ी जटिलताओं के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद भी डॉक्टर ने सर्जरी के 2 सप्ताह बाद शिकायतकर्ता को "फिट टू फलाई" प्रिस्क्रिप्शन दिया। सैन फ्रांसिस्को की अपनी उड़ान पर, शिकायतकर्ता को अपनी बाईं आंख में गंभीर असहनीय दर्द हुआ और वह बाईं आंख से देखने में असमर्थ था।

अमेरिका में शिकायतकर्ता के डॉक्टरों के अनुसार, उड़ान यात्रा के कारण, गैस बुलबुले का विस्तार हुआ जिससे अंतर्गर्भाशयी दबाव (IOP) बढ़ गया और केंद्रीय रेटिना धमनी रोड़ा हो गया। आगे चलकर उन्हें अपनी बायीं आंख में ग्लूकोमा हो गया और इस तरह उन्होंने उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने का सहारा लिया।

विरोधी पक्षों कहा कहना था कि डॉक्टर ने यह कहते हुए उचित रूप से प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि शिकायतकर्ता "फ्लाइट में यात्रा करने के लिए फिट" है। जब शिकायतकर्ता ने 16/02/2012 को उड़ान भरने की अनुमति मांगी तो डॉक्टर ने उसे काठमांडू नेपाल जाने की अनुमति नहीं दी। उसने शिकायतकर्ता को 29/12/2012 से 10 दिनों के लिए एक रेटिना विशेषज्ञ को देखने की सलाह दी थी और यह मानते हुए कि वह अन्यथा अच्छा कर रहा था, और उसका रेटिना जुड़ा हुआ था, यह देखते हुए कि वह उड़ान भरने के लिए फिट होगा। विरोधी पक्षों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने पिछले उपचार के विवरण को छुपाया था।

एनसीडीआरसी बेंच ने एम्स मेडिकल बोर्ड की राय मांगी और बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में ध्यान देने योग्य दो मुख्य प्वाइंट हैं:

1. सर्जन इस तरह के ऑपरेशन के बाद हवाई यात्रा के प्रतिबंधों के बारे में सचेत था, और पहले ही एक बार उसने रोगी को 16/02/2012 को काठमांडू जाने के लिए मना कर दिया था।

2. पहले हुई घटनाओं के कारण क्रोनिक ग्लूकोमा का विकास अत्यधिक संभावना नहीं है क्योंकि रोगी ने घटना के बाद लंबी अवधि के लिए आईओपी (इंट्राओकुलर दबाव) को अच्छी तरह से नियंत्रित किया था। हालांकि, रोगी में ग्लूकोमा की प्रवृत्ति होती है जैसा कि दूसरी आंख में देखा गया है

डॉक्टर ने लापरवाही के कृत्य को स्वीकार किया था और शिकायतकर्ता को ईमेल के माध्यम से मुआवजा देने के लिए सहमत हो गया था, और बाद में शिकायतकर्ता ने विपरीत पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा था।

NCDRC बेंच ने कहा कि केवल ईमेल सीमा/कार्रवाई के कारण को नहीं बढ़ाते हैं और इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यह कार्रवाई का एक निरंतर कारण नहीं था। पीठ ने विरोधी पक्षों द्वारा उठाए गए इस संतोष को भी स्वीकार कर लिया कि मुआवजे के लिए शिकायतकर्ता की प्रार्थना काल्पनिक और अनुचित प्रतीत होती है।

NCDRC की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि हर मामले में जहां इलाज सफल नहीं होता है या सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है, यह स्वचालित रूप से नहीं माना जा सकता है कि चिकित्सा पेशेवर लापरवाह था। एक चिकित्सा व्यवसायी को हर बार किसी दुर्घटना या निर्णय की त्रुटि के कारण उपचार के एक उचित पाठ्यक्रम को चुनने के कारण गलत होने पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। शिकायत को अंततः इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि डॉक्टर ने मानक अभ्यास का पालन किया था और देखभाल का उचित कर्तव्य बताया था।

केस टाइटल: डॉ देबदास बिस्वास बनाम डॉ. सौरव सिन्हा और अन्य।

केस नंबर- कंज्यूमर केस नंबर 956 ऑफ 2015

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