मणिपुर हाईकोर्ट ने 'एचसी (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) रूल, 2022' की अधिसूचना जारी की

Update: 2022-08-19 10:24 GMT

मणिपुर हाईकोर्ट ने एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16(2) सहपठित धारा 34(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ मणिपुर हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) रूल, 2022 ('HC (Designation Of Senior Advocates) Rules 2022') की अधिसूचना जारी की।

उक्त रूल में प्रावधान है कि हाईकोर्ट किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित कर सकता है। रूल के मुताबिक हाईकोर्ट की राय में उसकी क्षमता के आधार पर और बार में खड़े होने के कारण उक्त एडवोकेट इस तरह के सम्मान का पात्र है।

व्याख्या: "स्टैंडिंग एट द बार" शब्द का अर्थ है वकील द्वारा बार में अपनी सीनियरटी, कानूनी कौशल और उसके द्वारा बनाए गए उच्च नैतिक मानकों के आधार पर न्यायालय के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रतिष्ठा प्राप्त करना।

रूल में आगे कहा गया कि एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव न होने तक कोई भी व्यक्ति सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने के योग्य नहीं होगा। इन दस वर्षों में से 5 मणिपुर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्रैक्टिस करना शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, पांच वर्ष किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। साथ ही ऐसा व्यक्ति मणिपुर राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

रूल में कहा गया कि 10 वर्षों की उक्त स्थिति की गणना करते समय न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत एडवोकेट द्वारा व्यतीत की गई अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।

मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने के लिए नीचे दिये गए व्यक्तियों द्वारा दिये गए लिखित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है:

(ए) मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस; या

(बी) मणिपुर हाईकोर्ट का कोई भी वर्तमान जज; या

(सी) मणिपुर राज्य के एडवोकेट जनरल, बशर्ते वह स्वयं सीनियर एडवोकेट हो; या

(डी) मणिपुर हाईकोर्ट के दो मौजूदा सीनियर एडवोकेट।

नियमों में प्रावधान है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन से संबंधित सभी मामलों को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में स्थायी समिति ("सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन कमेटी") द्वारा निपटाया जाएगा।

उक्त कमेटी में शामिल होने वाले लोग होंगे:

(i) मणिपुर हाईकोर्ट के दो सीनियर-सबसे वर्तमान जज

(ii) मणिपुर राज्य के एडवोकेट जनरल; तथा

(iii) बार का एक सदस्य, जिसे कमेटी की पहली बैठक में अन्य सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा।

रूल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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