सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किए बिना व्यक्ति गिरफ्तार| हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट से माफी मांगी, SHO, IO के खिलाफ जांच शुरू की
गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।
एसपी, अंबाला की दलील तब आई जब हाईकोर्ट ने अदालत ने उस थानेदार और जांच अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया, जिन्होंने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य [2022 लाइवलॉ (एससी) 577] मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
एसपी ने कहा कि चेक लिस्ट के माध्यम से गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज नहीं करने के संबंध में जांच अधिकारी की ओर से हुई चूक को ध्यान में रखते हुए SHO और जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एसपी ने पहले ही सभी संबंधित SHO और IO को सीआरपीसी की धारा 41 और 41-ए के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। माननीय न्यायालयों द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुपालन के लिए SHO और IOs की ट्रेनिंग वर्कशॉप नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।
इसके अलावा, एसपी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा नोट की गई चूक अनजाने में थी और उन्होंने इसके लिए "बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगी"।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अमिताभ तिवारी, अभिमन्यु तिवारी, सिद्धांत सरोहा, अंगद पहल, ईशान पुरी उपस्थित हुए।
कृष्ण के. चहल, अतिरिक्त राज्य के लिए विनी फोगाट, डी.ए.जी., हरियाणा के साथ ए.जी., हरियाणा।
अविनीत अवस्थी, प्रतिवादी नंबर 2 और 3/शिकायतकर्ता के वकील।
केस टाइटल: डग्गर मल्होत्रा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य।