RG Kar Rape-Murder case में मुख्य अभियुक्त को उम्र क़ैद की सजा

Update: 2025-01-20 09:37 GMT
RG Kar Rape-Murder case में मुख्य अभियुक्त को उम्र क़ैद की सजा

RG Kar अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी क़रार दिया था।

पिछले साल अगस्त में हुई इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में जन आक्रोश को जन्म दिया था।

9 अगस्त, 2024 को महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और दो महीने से भी ज़्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं थीं।

18 जनवरी को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया।

फ़ैसला सुनाते हुए स्पेशल जज अनिर्बान दास ने कहा कि CBI ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए उससे उनका अपराध साबित होता है।

अदालत ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था।

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