महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को तीन मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की की हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों के साथ कथित संपत्ति सौदों के लिए नवाब मलिक को आज गिरफ्तार किया था।
मलिक को आज शाम मुंबई सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश राहुल रोकाडे के समक्ष पेश किया गया। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने 15 दिन की हिरासत मांगी।
मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने रिमांड अनुरोध का विरोध किया।
एएसजी ने प्रस्तुत किया कि 3 फरवरी, 2022 को दाऊद इब्राहिम कासकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वह विभिन्न आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। वह आतंक पैदा करने के लिए धन जुटाकर संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण में भी शामिल है। दाऊद की बहन हसीना पारकर का निधन हो गया है। वह यहां उसकी गतिविधियों को नियंत्रित कर रही थी। उसने धन जुटाकर बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी। उसने कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड में एक संपत्ति का अधिग्रहण किया। एक मुनीरा और मरियम इस संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं।
संपत्ति पैतृक संपत्ति थी। माता-पिता की मृत्यु के बाद वह संपत्ति की एकमात्र मालिक थी। उसका बयान दर्ज है। हसीना पारकर के सहयोगी सलीम पटेल को जमीन न बेचने के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी।
मुनीरा और उसकी बहन ने संपत्ति में अपने अधिकार बेचने का कोई हक नहीं दिया था। मुनीरा को मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि संपत्ति बेच दी गई है।
मुनीरा ने ईडी को बताया कि उन्हें संपत्ति के लिए कोई मूल्य नहीं मिला है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि संपत्ति के वास्तविक मालिकों को एक रुपये का भुगतान किया गया हो। सलीम पटेल ने संपत्ति को अवैध रूप से बेचा। उसने 55 लाख रुपये के सौदे के बारे में बात की थी।
हसीना पारकर ने बाद में 55 लाख की पर्याप्त राशि में संपत्ति के अधिकार नवाब मलिक को हस्तांतरित कर दिए।
एएसजी ने प्रस्तुत किया,
"मेरे पास पीएमएलए के तहत धारा 19 की शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। संपत्ति का मूल्य 3.3 करोड़ था, लेकिन 50 लाख रुपये में इसे खरीदा गया था और संपत्ति पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अवैध प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई थी। सलीम पटेल जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी और हसीना पारकर के नियंत्रण में था, उसने संपत्ति को आरोपी के स्वामित्व वाली कंपनियों में से एक को बेच दिया।"
वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने प्रस्तुत किया कि लेनदेन 1999 से संबंधित हैं, पीएमएलए लागू होने से 4 साल पहले। इसलिए मामला संविधान के अनुच्छेद 20 (2) से प्रभावित है, जो आपराधिक कानून के पूर्वव्यापी आवेदन पर रोक लगाता है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले का उद्देश्य यह धारणा बनाना है कि महाराष्ट्र राज्य का एक निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल है।
देसाई ने प्रस्तुत किया,
"पीएमएलए की आवश्यकताओं में से एक यह है कि आपको पीड़ित की आवश्यकता है। अगर मुनीरा कहती हैं कि उन्हें पता नहीं था कि इसे मलिक को कैसे बेचा गया था तो कोई अपराध नहीं किया गया। यह कानून की आवश्यकता है। अगर मुनीरा ने सलीम पटेल के खिलाफ एक शिकायत, इस सब में मलिक कहां हैं? नवाब मलिक खुद पीड़ित हैं क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं था, उसने उसे संपत्ति बेच दी।"
देसाई ने तर्क दिया,
"2022 में एक बयान देना बहुत सुविधाजनक है और यह कहते हुए 20 साल बीत गए कि मुझे नहीं पता। 15 साल तक आपको किराया नहीं मिलता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। इसके अलावा, मलिक के खिलाफ क्यों? वह गिरोह के सदस्य नहीं हैं। विधेय अपराध के संबंध में प्राथमिकी कहां है?"
उन्होंने तर्क दिया कि रिमांड रिपोर्ट में मलिक के खिलाफ मीडिया में नकारात्मक छवि बनाने के लिए "टेरर फंडिंग" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और यह राजनीति से प्रेरित है।
उन्होंने पूछा,
"तो कल की हेडलाइन टेरर फंडिंग होगी। पिछले 25 वर्षों से यह आदमी (मलिक) जनसेवा में है। मुझे विश्वास है कि हमारी जनता जानती है कि वो किसे वोट दे रही है। आप सबूत प्राप्त करें और सामग्री प्राप्त करें और उन्हें दोषी ठहराएं लेकिन ऐसा बयान जारी न करें। आप सुबह आए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब आप टेरर फंडिंग कहते हैं?"
वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि रिमांड आवेदन में विधेय अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। उनका यह भी मामला था कि अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया और सीआरपीसी की धारा 41 ए की भी अनदेखी की गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में किसी अन्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
एएसजी ने जवाब में प्रस्तुत किया कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध जारी है क्योंकि मलिक के पास संपत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 41ए का लागू नहीं होती है क्योंकि पीएमएलए अपने आप में एक पूर्ण कोड है जिसका सीआरपीसी पर प्रभाव पड़ता है।