मद्रास हाईकोर्ट ने पिता द्वारा ज़बरदस्ती अलग की गई महिला और उसके पार्टनर ट्रांसमैन को फिर से साथ रहने की अनुमति दी
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने पिछले हफ्ते अपने 23 वर्षीय प्रेमी रेवती को उसके पिता की गैरकानूनी अधिरक्षा से रिहा करने का निर्देश देकर ट्रांसमैन और उसके प्रेमी को फिर से मिला दिया।
अदालत याचिकाकर्ता ट्रांसमैन द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला सुना रही थी।
इस याचिका में उसके प्रेमी ने रेवती के पिता पर उसे अवैध रूप से अधिरक्षा में रखने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार, उसने अपने प्रेमी को आज़ाद कराने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी।
न्यायमूर्ति वी. भारतीदासन और न्यायमूर्ति जे. निशा बानो की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रेमी के साथ बनाए गए संबंध 'संविधान के तहत संरक्षित और अनुमित दोनों' है।
तदनुसार पीठ ने माना,
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंदी रेवती एक बालिग है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाने को तैयार है। उसकी इच्छा पर हमने बंदी को स्वतंत्रता पर सेट किया और उसे याचिकाकर्ता के साथ जाने की अनुमति दी।"
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने जन्म के कुछ साल बाद खुद को एक ट्रांसमैन के रूप में पहचाना। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हार्मोन थेरेपी से गुजरने के बाद याचिकाकर्ता ने अपना नाम बदलकर 'कविन तमीज़' कर लिया। नाम में यह परिवर्तन इस आशय की एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अधिसूचित भी किया गया था।
साल 2018 में याचिकाकर्ता पहली बार अपने प्रेमी रेवती से मिला और आखिरकार दोनों ने सहमति से रिश्ता बना लिया। 27 अप्रैल, 2021 को बंदी रेवती ने कदलाडी पुलिस स्टेशन और पुलिस अधीक्षक, रामनादपुरम को सूचित करने के बाद अपने पैतृक निवास को छोड़ दिया था कि वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है।
नतीजतन, प्रेमी मदुरै से एक साथ चेन्नई के लिए रवाना हो गए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपने प्रेमी रेवती के लिए पल्लवरम कीझाकट्टलाई लेडीज हॉस्टल में रहने की जगह ढूंढ ली।
8 मई, 2021 को रेवती के माता-पिता पुलिस अधिकारियों के साथ आए और दंपति को जबरन अलग कर दिया। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने अपने प्रेमी को उसके पिता द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए तत्काल याचिका दायर की।
मामले पर फैसला करने के लिए बेंच ने 11 अगस्त, 2021 को रेवती के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उसने अदालत को सूचित किया कि उसने अपनी मर्जी से अपने माता-पिता का घर छोड़ा था और स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ गई थी। उसने यह भी उल्लेख किया कि वह अपने पिता के बजाय याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती थी।
अदालत ने रेवती के पिता को भी सुना और तदनुसार कहा,
"हमने याचिकाकर्ता और बंदी रेवती दोनों से पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि वे तीन साल से अधिक समय से एक साथ रह रहे हैं और बंदी रेवती ने यह भी कहा कि वह अच्छी तरह से जानती है कि याचिकाकर्ता एक "ट्रांस मैन" है। वह उसके साथ रहना चाहती है। याचिकाकर्ता भी अपने साथ बंदी को लेने के लिए तैयार है। इस न्यायालय के समक्ष मौजूद बंदी के पिता ने उपरोक्त रिश्ते का विरोध किया।"
तदनुसार, अदालत ने महिला को याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए स्वतंत्र रहने का निर्देश दिया, क्योंकि वे दोनों वयस्क हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनीशा गुप्ता पेश हुईं। राज्य की ओर से स्थायी वकील एस रवि पेश हुए। महिला के पिता की ओर से अधिवक्ता के कुमारवेल पेश हुए।
केस शीर्षक: एम.कविन थमिज़ बनाम पुलिस निरीक्षक
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