एमएस धोनी द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा रद्द करने की अपील खारिज

Update: 2025-10-31 12:26 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार द्वारा सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा आईपीएस अधिकारी और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।

धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी कांड से संबंधित प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज की।

दिसंबर, 2021 में सिंगल जज ने कुमार द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले दायर की गई ताकि इसे विलंबित किया जा सके।

गौरतलब है कि धोनी ने 2014 में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन, ज़ी न्यूज़ के संपादक और बिज़नेस हेड सुधीर चौधरी, आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार और न्यूज़ नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने ₹100 करोड़ का हर्जाना भी मांगा था।

कुमार ने तर्क दिया कि वह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने दलील दी कि विभागीय कार्यवाही में उन्हें पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं।

सिंगल जज ने कहा कि इस तर्क को मुकदमे के दौरान बचाव के तौर पर लिया जा सकता है और यह वादपत्र को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।

अगस्त, 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया और धोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया।

Case Title: G Sampath Kumar v. Mahendra Singh Dhoni and Others

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