IPL रोकने से इनकार, हाईकोर्ट बोला- मैच का आनंद लें, उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग जाएं

Update: 2026-04-07 09:49 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान IPL मैचों को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,

“आपने मैच देखा, आनंद लिया। आगे के मैच भी आनंद से देखिए।”

अदालत ने यह भी कहा कि याचिका दायर होने के बाद भी एक मैच आयोजित हो चुका है। उसमें किसी प्रकार के नियम उल्लंघन का कोई ठोस उदाहरण सामने नहीं आया।

याचिकाकर्ता ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होने वाले IPL मैचों की तारीख बदलने की मांग की थी। वैकल्पिक रूप से उसने यह भी आग्रह किया था कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और मैच के दौरान किसी भी राजनीतिक प्रतीक या प्रचार को रोका जाए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़े मामलों की निगरानी का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और यदि कोई उल्लंघन होता है तो संबंधित पक्ष आयोग से संपर्क कर सकता है।

खंडपीठ ने कहा,

“यदि कोई उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग के पास जाएं। यह सब केवल आशंका और अनुमान पर आधारित है जिस पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।”

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव के दौरान पुलिस पहले से ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त रहती है। ऐसे में IPL मैचों की सुरक्षा अतिरिक्त बोझ बन सकती है। साथ ही राजनीतिक गतिविधियों के कारण टकराव की आशंका भी जताई गई।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए कहा कि चुनाव आयोग स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यक कदम उठा रहा है।

अंततः अदालत ने याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की।

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