मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य को टास्क फोर्स गठित करने के लिए कहा

Update: 2022-12-28 05:09 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तैयार की गई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पर कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को स्कॉलरशिप राशि का देर से वितरण संवैधानिक उद्देश्य को विफल करता है।

जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु के सभी कॉलेजों के एससी/एसटी/एससीए छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के वितरण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

अदालत ने कहा,

"हमारा विचार है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई और लागू की गई स्कॉलरशिप स्कीम संवैधानिक लक्ष्यों के अनुसरण में हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एसटीए से संबंधित छात्रों के सामने आने वाली शैक्षिक बाधाओं को दूर करती हैं और उनके नामांकन अनुपात में वृद्धि करती हैं, उन्हें बिना किसी वित्तीय कठिनाई के अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाती है। हालांकि, समय पर स्कॉलरशिप स्कीम का वितरण न करना इन संवैधानिक लक्ष्यों की उपलब्धि को प्रभावित करता है।"

समय पर स्कॉलरशिप राशि का भुगतान करने के लिए योजना को लागू करने में आ रही कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए अदालत ने अधिकारियों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ टास्क फोर्स गठित करने पर विचार करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा,

"....हम उत्तरदाताओं को राज्य सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ समिति/कार्यबल गठित करने का सुझाव देते हैं ताकि मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सके। आगामी शैक्षणिक वर्षों और उसी को हल करें, ताकि पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप स्कीम का समय पर संवितरण सुनिश्चित किया जा सके।"

याचिकाकर्ता पी वेदाचलम ने पहले कहा कि स्कॉलरशिप स्कीम के वितरण में देरी के कारण कई छात्र - जिन्हें एससी/एसटी श्रेणियों के लिए मुफ्त सीट के तहत प्रवेश दिया गया, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किल हो रही है।

भले ही सरकार ने वर्ष 2015-16 में पॉलिसी नोट के माध्यम से 623.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की, लेकिन वितरण अनुपात बहुत खराब है, जैसा कि 2016 में दायर याचिका में कहा गया है।

फंड के वितरण के तरीके पर प्रकाश डालते हुए एडवोकेट एसपी महाराजन, विशेष सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के संबंध में भरण-पोषण भत्ता और गैर-वापसी योग्य कोर्स फीस सीधे छात्र के बैंक खाते में वितरित किए जाते हैं।

स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के संबंध में भरण-पोषण भत्ते का भुगतान सीधे छात्रों के एसबी खाते में किया जाता है और कोर्स फीस संबंधित संस्थान को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से संवितरित की जाती है।

यह प्रस्तुत किया गया कि एडमिशन के बाद संबंधित संस्थान पात्र छात्रों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करता है। आवेदन प्राप्त होने पर संस्थान को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होता है, जिसे संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा जांचा जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग को अग्रेषित किया जाता है।

जांच के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि याचिका में शामिल प्रक्रिया की जानकारी के बिना दायर किया गया और केवल प्रक्रियात्मक और वित्तीय खामियों के कारण देरी हुई।

केस टाइटल: पी वेदाचलम बनाम प्रधान सचिव, आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (पागल) 521/2022

केस नंबर: रिट याचिका (एमडी) नंबर 22410/2016

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