मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के रेप के बाद हत्या नहीं करने के आधार पर दोषी की सजा कम की

Update: 2022-10-22 05:56 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में बलात्कार के दोषी की सजा को आजीवन कारावास से 20 साल के कारावास में इस आधार पर कम कर दिया कि उसने 4 साल की पीड़िता के साथ जघन्य कृत्य के बाद उसकी हत्या नहीं की।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस एस.के. सिंह ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन उसे छूट का लाभ देना उचित समझा।

खंडपीठ ने कहा,

ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना करने और अपीलकर्ता के राक्षसी कृत्य पर विचार करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती, जो महिला की गरिमा के लिए कोई सम्मान नहीं है। 4 वर्ष की आयु की बालिका से यौन अपराध के मामले में इस न्यायालय को यह उपयुक्त मामला नहीं लगता, जहां सजा को उसके द्वारा पहले से ही दी गई सजा तक कम किया जा सकता है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह पीड़ित पक्ष को जीवित छोड़ने के लिए पर्याप्त दयालु रहा, अदालत की यह राय है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कठोर कारावास से कम किया जा सकता है।

मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को आरोपी बनाया गया और बाद में चार साल की बच्ची से बलात्कार करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एफ) के तहत दोषी ठहराया गया। व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की।

अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया। उसने आगे बताया कि पीड़िता द्वारा एफएसएल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह भी तर्क दिया गया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें वह आजीवन कारावास की सजा के पात्र है। इस प्रकार, उसने प्रार्थना की कि उसकी सजा को उस समय तक कम कर दिया जाए जब वह पहले ही जेल में बिता चुका है।

इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता का मामला किसी भी प्रकार की नरमी के योग्य नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए।

पक्षकारों की दलीलों और निचली अदालत के रिकॉर्ड की जांच करते हुए कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया गया। एफएसएल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाने के संबंध में आपत्ति से निपटने के लिए न्यायालय ने माना कि यह पुलिस की ओर से घोर लापरवाही का एक और उदाहरण है। इसके बावजूद, कोर्ट ने नोट किया कि साक्ष्य की समग्रता में जांच की गई तो अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया।

यह सच है कि यद्यपि पीड़िता के लेख और योनि स्मीयर को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जो फिर से ऐसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने में पुलिस की ओर से घोर लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि, केवल एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति न्यायालयों को अपने उचित परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना करने से नहीं रोक सकती, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही देखा जा चुका है कि मामले में न केवल प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध है बल्कि पीडब्लू/7 डॉ. रंजना पाटीदार द्वारा सिद्ध किए गए मेडिकल साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्टि भी की है। इससे अपीलकर्ता का अपराध उचित संदेह से परे साबित होता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

हालांकि, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता ने पीड़िता को जीवित छोड़ दिया, अदालत ने उसकी सजा को आजीवन कारावास से 20 साल के कारावास तक की छूट की अनुमति दी।

तद्नुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई।

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