मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायालय के काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया

Update: 2022-01-03 05:48 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने अपने समक्ष लंबित मामलों की विशाल संख्या से निपटने के प्रयास में अपने काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया। इस आशय का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम, 2008 में संशोधन किया गया।

इससे पहले हाईकोर्ट के कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक था। इसमें दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक लंच टाइम था। संशोधनों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अब सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक कार्य करेगा। इसमें अवकाश दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक रहेगा।

हाईकोर्ट द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया कि प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय बढ़ाने से लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण रूप से इन संशोधनों को एमपी गजट अधिसूचना में प्रकाशित किया गया, जो अगले कार्य दिवस अर्थात तीन जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एमपीएचसीबीए) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के काम के घंटे हर दिन आधे घंटे बढ़ाए जाने चाहिए।

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