देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के मद्देनजर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नियमित अदालत के कामकाज के निलंबन की अवधि बढ़ा दी है और घोषणा की है कि केवल जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 मई, 2020 तक सुनवाई की जाएगी।
शनिवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सर्कुलर में यह सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 25 मार्च, 14 अप्रैल और 20 अप्रैल को जारी किए गए पिछले सर्कुलर का संचालन बढ़ाया गया है।
वास्तव में, राज्य की सभी अदालतों में 17 मई, 2020 तक प्रतिबंधात्मक कामकाज जारी रखा जाएगा। इसी के लिए ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।