मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला के दूसरे पति को भरण-पोषण का भुगतान करने के आदेश को रद्द किया, कहा-वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं, क्योंकि पहला विवाह अब भी जारी

Update: 2023-05-25 14:47 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक महिला के दूसरे पति को उसे मासिक भरण-पोषण भत्ता देने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह खुलासा हुआ था कि उसने अपने पहले पति को तलाक नहीं दिया था और इस तरह वह दूसरे आदमी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी।

जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा की खंडपीठ ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, सिंगरौली द्वारा पारित आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रतिवादी-पत्नी द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और पति को पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया था।

कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादी की पहले वर्ष 2006-07 में किसी अन्य व्यक्ति से शादी हुई थी। उसने शादी के 5-6 साल बाद कुछ वैवाहिक विवाद के कारण उसे छोड़ दिया, हालांकि, औपचारिक रूप से उसे तलाक नहीं दिया।

सीआरपीसी की धारा 125 की व्याख्या करते हुए, अदालत ने कहा कि यह प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि महिलाओं और बच्चों को संभावित बेसहारा जीवन से बचाया जाए, और इसका उद्देश्य परित्यक्त पत्नी को भोजन, वस्त्र और आश्रय का त्वरित उपाय प्रदान करना है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अपने पहले पति से तलाक की पुष्टि करने वाला कोई भी दस्तावेजी सबूत देने में विफल रही। जबकि उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक मामले से संबंधित जेएमएफसी कोर्ट सिंगरौली के समक्ष समझौता आवेदन पेश किया, उसने दावा किया कि उसने अपनी जाति के रीति-रिवाजों के अनुसार तलाक प्राप्त किया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि तलाक की डिक्री केवल अदालत द्वारा दी जा सकती है और इस तरह के समझौते से तलाक कानून की नजर में मान्य नहीं है, और इसलिए, निष्कर्ष निकाला कि कथित विवाह के समय, प्रतिवादी पहले से ही अपने पहले पति से विवाहित थी और वह अभी भी जीवित था।

इसने आगे कहा कि भले ही एक महिला के पास पत्नी की कानूनी स्थिति नहीं है, उसे वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए "पत्नी" की समावेशी परिभाषा में लाया गया है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि एक पत्नी जिसका विवाह पहली शादी के जीवित रहने के कारण शून्य है, वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं होगी, और इसलिए इस प्रावधान के तहत भरणपोषण की हकदार नहीं होगी।

याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए प्रतिवादी के दावे को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत "पत्नी" शब्द ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है, जिसमें कथित विवाह में दोनों पक्षों के जीवित पति-पत्नी हों।

याचिका का निस्तारण करते हुए और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 22 के तहत याचिकाकर्ता से दावों के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिवादी को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, अदालत ने कहा,

"अदालत को यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कई महिलाएं, विशेष रूप से गरीब वर्ग की महिलाओं का नियमित रूप से इस तरीके से शोषण किया जाता है, और यह कि कानूनी खामियां उल्लंघन करने वाले पक्षों को सकुशल निकल जाने देती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 में शामिल सामाजिक न्याय कारक के बावजूद, प्रावधान का उद्देश्य विफल हो जाता है क्योंकि यह उस शोषण को रोकने में विफल रहता है जिसे वह रोकना चाहता है।

केस टाइटल: बी बनाम पीएस| क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1440 ऑफ 2022

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