CBI मामले में अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी के कविता

Update: 2024-04-15 05:17 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में सोमवार को BRC नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी तीन दिन की CBI हिरासत की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।

कविता की ओर से एडवोकेट नितेश राणा उपस्थित हुए। CBI ने BRS नेता के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की।

CBI के अनुसार, कविता शराब नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है और उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं। जांच एजेंसी ने उनके लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। दूसरी ओर, उनके वकील ने तर्क दिया कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, आरोपी को कुछ भी कहने का अधिकार है।

उन्होंने तर्क दिया,

"आरोपी को अपनी इच्छानुसार, अनुकूलित तरीके से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।"

कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया था। जब CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वह न्यायिक हिरासत में थीं। ऐसा तब हुआ जब हाल ही में CBI को अदालत से कविता से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मिली थी।

CBI ने आरोप लगाया कि सरथ रेड्डी ने कविता के आश्वासन पर उत्पाद शुल्क नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार में भाग लिया कि उसके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं और वह व्यवसाय में उसकी मदद करेगी।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने सरथ चंद्र रेड्डी को उन्हें आवंटित 05 खुदरा क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र 5 करोड़ रुपये की दर से 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी (AAP) को उत्पाद शुल्क नीति में अनुकूल प्रावधान प्राप्त करने के लिए अग्रिम धन के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

CBI ने आरोप लगाया कि उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आपराधिक साजिश में शामिल होने के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में कविता से पूछताछ की जानी आवश्यक है।

न्यायाधीश ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई तय है।

ED ने आरोप लगाया कि कविता उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की "मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक" है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों सारथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ मिलकर AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची और उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। बदले में उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुचित लाभ प्राप्त किया।

ED ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के साथ सौदा किया था, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों के माध्यम से उन्हें रिश्वत दी थी।

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