" दिल्ली पुलिस ने अदालत के आदेश से पहले मोहम्मद ज़ुबैर की जमानत का आदेश "लीक" किया" : ज़ुबैर के वकील का आरोप

Update: 2022-07-02 15:56 GMT

दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने शनिवार को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया ।

हालांकि न्यायाधीश ने शाम 7 बजे आदेश सुनाया था, लेकिन कुछ समाचार चैनलों और एजेंसियों ने लगभग 2.30 बजे खबर दी थी कि जुबैर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी ज़मानत आदेश की वास्तविक घोषणा से करीब 4.30 घंटे पहले कुछ मीडिया हाउस ने आदेश के बारे में "रिपोर्ट" प्रकाशित की।

जमानत आदेश पर मीडिया में आई खबरों का खंडन करते हुए उनके वकील सौतिक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ​​ने जमानत आदेश मीडिया को लीक किया।


बनर्जी ने कहा,

"न्यायाधीश लंच ब्रेक के बाद नहीं बैठे लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूं कि डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ​​​​ने मीडिया में लीक कर दिया है कि हमारी जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। मैंने ट्विटर पोस्ट देखकर यह देखा है। कई समाचार चैनल यह खबर चला रहे हैं .... कुछ पत्रकार हैं जो यह खबर प्रसारित कर रहे हैं और वे इस जानकारी के स्रोत के रूप में केपीएस मल्होत्रा ​​​​का हवाला दे रहे हैं। यह बेहद निंदनीय है और यह राज्य के शासन की स्थिति की बात करता है। देश में कानून है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही, पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है। केपीएस मल्होत्रा ​​​​कैसे जानते हैं कि आदेश मेरे खिलाफ है और यह गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। "

जुबैर के वकील के प्रेस बयान के बाद, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट को वापस ले ली या उसमें संशोधन किया।

डीसीपी के बारे में बताया गया कि उन्होंने कहा कि " आईओ (जांच अधिकारी) के साथ बात हुई, मैंने शोर के कारण इसे गलत सुना और अनजाने में प्रसारण में संदेश पोस्ट किया था।"

पीटीआई ने ट्वीट किया,

"दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ​​का कहना है कि उन्होंने मीडिया को गलत तरीके से सूचित किया कि ऑल्टन्यूज के मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। "

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