धन के उपयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले दुर्गा पूजा क्लबों को धनराशि देने पर लगी रोक

Update: 2025-08-27 10:01 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन क्लबों को दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाए, जो पिछले वर्ष प्रदान की गई धनराशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, जैसा कि न्यायालय ने मांगा था।

जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

इससे पहले न्यायालय ने राज्य भर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन का कार्यभार संभालने वाले क्लबों को राज्य द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड मांगा था।

सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने न्यायालय को बताया कि राज्य भर में 41,000 से अधिक क्लबों को ऐसी धनराशि प्राप्त हुई, जिनमें से केवल तीन ने ही उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता दिखाई।

न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"उन लोगों को धन न दें, जिन्होंने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए।"

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि इस वर्ष की धनराशि की उपयोग रिपोर्ट भी उत्सवों के समापन के बाद राज्य को प्रस्तुत की जाएगी।

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