जूनियर महिला वकील पर हमला करने के आरोपी वकील को मिली जमानत

Update: 2025-05-19 07:22 GMT

केरल कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को अपनी महिला जूनियर पर हमला करने के आरोपी वकील बेलाइन दास को जमानत दी।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट XII, सुसान सॉनेट ने आदेश पारित किया।

मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2) [गलत तरीके से रोकना], 74 [महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग], 115(2) [स्वेच्छा से चोट पहुंचाना] के तहत वंचियूर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और दास रिमांड आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में थे।

अदालत ने शुक्रवार (17 मई) को मामले की आंशिक सुनवाई की और मामले को आज आदेश के लिए पोस्ट किया।

जमानत याचिका में दास ने दलील दी थी कि उन्हें वास्तविक शिकायतकर्ता ने उकसाया था। उन्होंने खुद भी उसके हाथों हमला झेला है, जिससे उनकी सुनने की क्षमता चली गई और उनके कानों में संक्रमण हो गया।

आरोपों के बाद त्रिवेंद्रम बार एसोसिएशन ने पहले उन्हें निलंबित कर दिया था और बार काउंसिल ऑफ केरल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया था।

Tags:    

Similar News