कट्टक्कडा क्रिश्चियन कॉलेज चुनाव विवाद: केरल हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल, एसएफआई नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
केरल हाईकोर्ट ने मई 2023 में हुए कॉलेज चुनावों के दौरान कथित प्रतिरूपण, दस्तावेजों में हेराफेरी और गलतबयानी से संबंधित मामले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेता विशाख ए और क्रिश्चियन कॉलेज, कट्टकडा के पूर्व प्रिंसिपल जी.जे. शायजू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस को ये सूचित किए जाने पर कि आरोपी 4 जुलाई, 2023 को जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने के इच्छुक थे, ने निर्देश दिया कि,
"04.07.2023 को या उससे पहले जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले दो याचिकाकर्ताओं की स्थिति में, उनसे पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद, कानून के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।"
कॉलेज के प्रिंसिपल, जिन्हें पहले आरोपी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, पर कॉलेज चुनाव के संचालन के दौरान कुछ कदाचार करने का आरोप लगाया गया था।
दूसरा आरोपी व्यक्ति, विशाख ए, 20 वर्षीय बी.एससी. भौतिकी के छात्र ने आरोप लगाया कि उचित जांच किए बिना पुलिस ने उसे मामले में आरोपी बना दिया है, और कहा कि कॉलेज में कोई चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि पांच उम्मीदवारों को सर्वसम्मति से चुना गया था, जो उनकी राजनीतिक निकटता को दर्शाता है।
आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जब एक उम्मीदवार चिकित्सकीय रूप से वंचित हो गया, तो उसने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया और चूंकि कॉलेज में कोई चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रतिनिधियों में से एक के रूप में उसका नाम आगे बढ़ाया।
कॉलेज के प्राचार्य का प्रतिनिधित्व वकील सस्थामंगलम एस अजितकुमार ने किया। दूसरे आरोपी विशाख की ओर से वकील एस. निखिल शंकर पेश हुए।
केस टाइटल: श्याजू जी.जे. बनाम केरल राज्य और विशाख ए. बनाम केरल राज्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केरल) 299