कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अन्य कार्यालयों के लिए होने वाले चुनावों पर रोक लगाई

Update: 2021-12-03 15:07 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के ऑफिस के लिए होने वाले चुनाव के लिए 4 दिसंबर या किसी अन्य स्थगित तिथि पर चुनाव कराने पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के बीसीआई के सदस्य एडवोकेट सदाशिव रेड्डी वाईआर की एक रिट याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी के कार्यालयों के चुनाव के लिए 19 नवंबर के बीसीआई प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयकुमार एस पाटिल ने अदालत को बताया कि बीसीआई के मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 17 अप्रैल, 2022 तक है। इसलिए कार्यकाल समाप्त होने से 4 महीने पहले चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हालांकि वरिष्ठ वकील ने माना कि नियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि चुनाव कब होने हैं, उन्होंने तर्क दिया कि यह बहुत ही मनमाना और अनुचित है कि चुनाव बहुत जल्दी और अवधि की समाप्ति से बहुत पहले चुनाव करवाए जाएं। . यह आगे तर्क दिया गया कि चुनाव बैठक वैधानिक नोटिस जारी किए बिना आयोजित की गई।

हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के तर्क से प्रथम दृष्टया सहमति व्यक्त की।

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