हाईकोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त: हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

Update: 2022-06-20 12:00 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल की कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के बारे में सूचित किया।

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ को सरकार द्वारा जारी 14 जून की अधिसूचना के बारे में सूचित किया गया। इसमें राज्यपाल ने कर्नाटक राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की है। इसके बाद पीठ ने एडवोकेट एस. उमापति की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।

सरकार ने कहा,

"प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित एजीए ने सूचित किया कि लोकायुक्त का पद भरा गया है और उक्त पद पर नियुक्ति की गई है। इसे देखते हुए रिट याचिका निष्फल हो जाती है।"

याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त के रिक्त पद की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। जारी अधिसूचना में कहा गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष और दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से परामर्श करने के बाद की गई थी।

तदनुसार अदालत ने याचिका को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया।

केस टाइटल: उमापति एस. बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: 2022 की रिट याचिका संख्या 10789

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 220

आदेश की तिथि: 16 जून, 2022

प्रकटन: एस उमापति, पार्टी-इन-पर्सन; आगा विजय कुमार ए. पाटिल उत्तरदाताओं के लिए

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