कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के मामलों में सरकार द्वारा अनिवार्य ई-फाइलिंग की अधिसूचना जारी की

Update: 2021-12-24 05:20 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जनवरी, 2022 से केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों और उसके संबद्ध कार्यालयों को ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से अपने मामले/याचिका/अभिवादन और दस्तावेज दाखिल करने के संबंध में अधिसूचना जारी की।

फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई ई-फाइलिंग के लिए चरण-दर-चरण दिशानिर्देशों का पालन करके: https://efiling.ecourts.gov.in पोर्टल पर की जा सकती है: https://efiling.ecourts.gov.in/ और "कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) नियम, 2021" के सहायक होने तक।

हाईकोर्ट ने ई-समिति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार द्वारा सभी नए मामलों/याचिका/अभिवादों और दस्तावेजों को दाखिल करने को ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से अनिवार्य/फाइल किया जाना है।

अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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