कर्नाटक हाईकोर्ट ने हावेरी के डिप्टी कमिश्नर को कथित अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हावेरी जिले के डिप्टी कमिश्नर को बिना किसी लाइसेंस के जिले में कथित अवैध बूचड़खानों के संचालन के बारे में दिए गए अभ्यावेदन पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने सोमशेखर शंकरप्पा हुरुकदली द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया।
याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि उसने तीन मौकों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतिवादियों को अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है। हालांकि, अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया।
सरकारी वकीलों ने प्रस्तुत किया कि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने कहा,
"उपरोक्त प्रस्तुतियों और मामले के तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए हावेरी जिले डिप्टी कमिशनर को निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है।"
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका में शामिल विवाद के मैरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।
केस टाइटल: सोमशेखर शंकरप्पा हुरुकदली बनाम कर्नाटक राज्य
केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 1646/2022
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 363
आदेश की तिथि: 12 सितंबर, 2022
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: