'कल्पना कीजिए गड्ढों के कारण लोग मर रहे है!': कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को बेंगलुरु रोड एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के लिए कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) को निर्देश दिया है कि बेंगलुरु शहर में प्राथमिकता के आधार पर गड्ढों को भरने के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए और उक्त कार्य योजना को समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा।
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति एम. जी. उमा की खंडपीठ ने कहा,
"पहले यह सुनिश्चित करने के लिए बीबीएमपी की ओर से यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि बैंगलोर शहर में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी।"
हाल ही में हुए एक खराब सड़क के कारण हुए एक हादसे में एक मेडिकल छात्र की मौत हो गयी थी।
पीठ ने कहा,
"कल्पना कीजिए कि सड़कों पर गड्ढों के कारण लोग रहे हैं और उनके परिवार की दुर्दशा की कल्पना करें।"
अपने आदेश में पीठ ने कहा,
"हालांकि, इस रिट याचिका में कई आदेश दिए गए हैं। तथ्य यह है कि गड्ढे अभी भी न केवल बेंगलूरु की मुख्य सड़कों पर, बल्कि अन्य छोटी सड़कों पर भी बने हुए हैं। यह एक ऐसा सार्वजनिक तथ्य है, जो यात्रियों को परेशान करता है। सड़कों पर आगे बढ़ने के दौरान गड्ढों से बचने के दौरान दोपहिया वाहनों के साथ-साथ चार पहिया वाहनों में सवार यात्रियों की भी मौत हो गई है। इस रिट याचिका में कई दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद समस्या अभी भी बनी हुई है।"
पीठ ने मौखिक रूप से कहा,
"हम किसी भी स्थिति की रिपोर्ट नहीं देखना चाहते हैं। हम बीबीएमपी से एक समय सारणी चाहते हैं। यह कहते हुए कि यह बैंगलुरु को गड्ढा मुक्त बनाने का हमारा संकल्प है। हमें एक तारीख दें, जिस तक यह हासिल किया जाएगा? हम आदेश पारित करते हैं और कुछ नहीं होता है?"
पीठ ने बीबीएमपी को निर्देश दिया है कि वह संबंधित अधिकारी का एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें समय सीमा के भीतर गड्ढे को भरा जाएगा, जो केंद्रीय व्यावसायिक जिलों (सीबीडी) और प्रमुख हाइवे सड़कों और अन्य प्रमुख सड़कों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शहर और उसके बाद रिहायशी इलाकों में सड़कें आदि में काम करेगा। रिंग रोड और फ्लाईओवरों पर बने गड्ढों को भी हटाना होगा। हलफनामा अदालत को दिया गया एक वचन होगा। इसे 2 मार्च तक अदालत में दाखिल किया जाना है।
न्यायमूर्ति नागरथन्ना ने कहा,
"यह मानना आवश्यक है कि वस्तु और निर्देश का उद्देश्य बीबीएमपी पर प्रभाव डालना है ताकि पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेंगलुरु शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाहनों की आवाजाही आसान हो और जो कि बेंगलुरु शहर की सार्वजनिक सड़कों पर 19 (1) (डी) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है।"
इसमें कहा गया है,
"इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी बीबीएमपी का संवैधानिक दायित्व है कि बीबीएमपी द्वारा खराब रखरखाव या रखरखाव की कमी के कारण नागरिकों के जीवन और अंगों को बेंगलुरु की सड़कों और उन पर बने गड्ढों के कारण खतरा नहीं है। कर्नाटक नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहर में सड़कों और फुटपाथों का रखरखाव बीबीएमपी का कर्तव्य है। बीबीएमपी को गड्ढों को भरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और इसे करने के तरीके के बारे में बताने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
पिछली सुनवाई में पीठ ने कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी के साथ मिलकर पैरा-लीगल वालंटियर्स और एडवोकेट्स का पैनल बनाने का निर्देश दिया था, जो उन्हें सौंपे गए काम को करने के लिए तैयार हो। सचिव बीबीएमपी के कार्यक्षेत्र के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों की पहचान करेंगे और और इसके इसके लिए पैरा-लीगल ऐसे वॉलिंटियर्स का गठन करेंगे, जो वॉलिंटियर्स नि: शुल्क काम करने के लिए तैयार हैं। सचिव से अनुरोध किया जाएगा कि वह उनसे स्थिति का पता लगाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर जाएंगे। इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता और पैरा-लीगल स्वयंसेवक इस न्यायालय के आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे और तस्वीरों के साथ सचिव को अपनी रिपोर्ट देंगे। "
यह निर्देश वर्ष 2015 में एक विजयन मेनन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसमें शहर की सड़कों की खराब स्थिति की समस्या पर प्रकाश डाला गया था।