कर्नाटक सरकार ने अधिवक्ताओं, क्लर्कों को लॉकडाउन के दौरान कोर्ट के वर्किंग डे पर कार्यालयों में आने-जाने की अनुमति दी

Update: 2021-05-27 06:55 GMT

Image Courtesy: India Today

कर्नाटक सरकार ने अधिवक्ताओं, उनके पैरालीगल कर्मियों/क्लर्कों और अन्य सहायक कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों में अदालत के कार्य दिवसों के दौरान आईडी कार्ड/प्राधिकरण प्रस्तुत करने पर लॉकडाउन के दौरान आने-जाने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं/कानून फर्मों के कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने की भी अनुमति दी है। राज्य में लॉकडाउन 7 जून तक लागू है।

बुधवार को जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार,

"दिनांक 21-05-2021 और 07-05 2021 के समसंख्यक आदेशों की निरंतरता में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति इसके द्वारा राज्य में COVID-19 की चेन को तोड़ने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में एक परिशिष्ट जारी करती है।"

इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों की आवाजाही से संबंधित उप-खंड (i) को खंड 9 में जोड़ना,

• उप-खंड (i) "अधिवक्ताओं, उनके पैरालीगल कर्मियों / क्लर्कों और अन्य सहायक कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों में केवल अदालत के कार्य दिवसों के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी आईडी कार्ड/प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति है।"

ख. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के कामकाज से संबंधित उपखंड (एन) को खंड 10 में जोड़ना

• उप-खंड (एन) "एडवोकेट/कानून फर्मों के कार्यालयों को COVID उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करते हुए 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करने की अनुमति है।"

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