गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान "सार्वजनिक प्राधिकरण" होने के योग्य हो सकते हैं, जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान "सार्वजनिक प्राधिकरण" होने के योग्य हो सकता है, जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। हालांकि परमादेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्राधिकरण की कार्रवाई में गिरावट की शिकायत न हो। सार्वजनिक कानून का क्षेत्र निजी कानून से अलग है।
जस्टिस संजीव कुमार की पीठ 12 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मुस्लिम शैक्षिक संस्थान, हायर सेकेंडरी स्कूल, पंपोर-पुलवामा में शिक्षक के रूप में कार्यरत थें, जिसके संदर्भ में उन्होंने अपनी सेवाओं के वितरण के आदेश को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में प्रस्तुत किया कि COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण प्रतिवादी शिक्षा संस्थान को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया। जबकि याचिकाकर्ता नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे तो प्रतिवादी संस्थान ने उन्हें मार्च से जुलाई, 2020 के महीनों के लिए कोई वेतन नहीं दिया। अगस्त से सितंबर, 2020 के महीनों के लिए केवल 60% वेतन का भुगतान किया। इसी तरह, अक्टूबर और नवंबर, 2020 महीनों के लिए याचिकाकर्ताओं के वेतन का 25% रोक दिया गया।
अपने लंबित बकाया के लिए आंदोलन करते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों के समक्ष उनके अनुरोधों पर विचार करने के लिए कई अभ्यावेदन किए, जो दुर्भाग्य से प्रतिवादी संस्थान द्वारा अच्छे स्वभाव से नहीं लिया गया। तदनुसार, प्रतिवादी संस्थान ने विभिन्न तिथियों पर जारी आदेशों के माध्यम से सेवाओं को समाप्त कर दिया।
जस्टिस धर ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि यह अनुपयुक्त कानून है कि अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की रिट निजी निकाय के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य नहीं है और हाईकोर्ट प्रयोग पार्टी द्वारा चुनौती दी गई ऐसी संस्था की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, बशर्ते कि उसमें सार्वजनिक कानून के तत्व शामिल हों। पीठ ने रेखांकित किया कि पक्षकारों के बीच किए गए शुद्ध निजी अनुबंध को लागू करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
जस्टिस संजीव कुमार ने इस विषय पर आगे विचार करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
अदालत ने कहा,
"सिर्फ इसलिए कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे निजी संस्थान से संबंधित हर विवाद भी रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हो जाता है।"
पीठ ने स्पष्ट किया कि निजी कानून से निकलने वाले अधिकार को रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करके लागू नहीं किया जा सकता है, भले ही ऐसी संस्था सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रही हो।
जस्टिस कुमार ने यह भी रेखांकित किया कि किसी प्राधिकरण को परमादेश की रिट जारी करने के लिए यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि ऐसा प्राधिकरण सार्वजनिक कर्तव्य नहीं कर रहा है, बल्कि विशेष तरीके से विशेष कार्य कर रहा है और इस तरह के सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन में विफल रहा है।
अदालत ने कहा,
"ऐसे प्राधिकरण की कार्रवाई में सार्वजनिक तत्व या उसका अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।"
पीठ ने कहा कि हालांकि प्रतिवादी संस्थान जैसा शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान कर सकता है, जब तक कि शिकायत किए गए अधिनियम का सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से सीधा संबंध नहीं है। इस तरह के अधिनियम को लागू करने के लिए कोई रिट नहीं होगी।
मामले पर प्रचलित कानून की स्थिति को लागू करते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिवादी शिक्षा संस्थान में शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें बेशक गैर-वैधानिक हैं और विशुद्ध रूप से निजी अनुबंध के दायरे में आती हैं और इसमें कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में शामिल हैं, जो विशुद्ध रूप से उनके रोजगार अनुबंध के संदर्भ में शासित हैं।
इस मुद्दे पर कि प्रतिवादी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, पीठ ने कहा,
"केवल तथ्य यह है कि प्रतिवादी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या वैधानिक बोर्ड से संबद्ध है, यह स्थिति को नहीं बदलेगा।
जस्टिस कुमार ने याचिका खारिज करते हुए कहा,
"प्रतिवादी संस्थान की ओर से किसी भी वैधानिक प्रावधान या सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के अभाव में अनिवार्य रूप से सेवा के निजी अनुबंध को लागू करने के लिए दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला छोड़ दिया कि वे कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध उपचारों पर काम करें।
केस टाइटल: शौकत अहमद राथर बनाम जम्मू-कश्मीर सरकार
साइटेशन : लाइव लॉ (जेकेएल) 178/2022
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