अपराध के लेबल को आईपीसी की धारा 495 से धारा 420 के तहत बदलना, सीआरपीसी की धारा 198 के तहत विवाह के विरुद्ध अपराध के संज्ञान पर रोक को दूर नहीं करता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 495 के बजाय आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लेबल को बदलकर सीआरपीसी की धारा 198 के तहत अदालतों द्वारा संज्ञान पर कानूनी रोक से बचा नहीं जा सकता।
सीआरपीसी की धारा 198 के अनुसार, कोई न्यायालय ऐसे अपराधों से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर, आरपीसी की धारा 493 से 496 के तहत आने वाले अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता।
जस्टिस संजय धर की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 506 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए दायर शिकायत को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उस आदेश को भी चुनौती दी जिसमें वन मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने शिकायत का संज्ञान लिया और संतोष दर्ज करने के बाद कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध बनाया गया, उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई है।
पृष्ठभूमि:
अदालत के समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चला कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता नंबर एक और दो से संपर्क किया, जो याचिकाकर्ता नंबर तीन के माता-पिता हैं। अपने बच्चों के बीच विवाह को औपचारिक रूप देने के लिए जिसके परिणामस्वरूप उनके बेटे के बीच विवाह हुआ। प्रतिवादी और याचिकाकर्ता नंबर तीन को 5 फरवरी, 2011 को दिल्ली में मिलाया गया। रिकॉर्ड ने आगे खुलासा किया कि बाद में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के बेटे के संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को छुपाकर उसके साथ धोखाधड़ी की कि याचिकाकर्ता नंबर 3 का शेख अर्शुल फिरदौसी के साथ निर्वाह विवाह हुआ था। मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में आगे यह कहा गया कि प्रतिवादी के बेटे और याचिकाकर्ता नंबर तीन के बीच विवाह से बच्चे का जन्म हुआ। इस विकास के परिणामस्वरूप प्रतिवादी के बेटे और याचिकाकर्ता नंबर तीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंततः तलाक हो गया। प्रतिवादी का बेटा वर्तमान में थाईलैंड में रह रहा है, जहां उसने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया।
फाइल पर रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद अपनी संतुष्टि दर्ज की कि आईपीसी की धारा 420 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध बनाया गया और उनके खिलाफ दिनांक 04.06.2018 के आदेश के अनुसार प्रक्रिया जारी की गई है। यह आदेश और प्रक्रिया जारी करना न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था।
तर्क:
याचिकाकर्ताओं के वकील ने मुख्य रूप से इस आधार पर अपनी चुनौती को आधार बनाया कि प्रतिवादी के बेटे द्वारा आक्षेपित शिकायत दर्ज नहीं की गई है, जो पीड़ित व्यक्ति है, लेकिन इसे प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया है। उसके पास इसे दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यांत्रिक तरीके से उनके सामने उपलब्ध तथ्यों और सामग्री पर अपना दिमाग लगाए बिना प्रक्रिया जारी की। इस तरह, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद्द करने योग्य है।
अवलोकन:
इस मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ बाद में शादी हुई, उससे पूर्व विवाह को छुपाना विशेष रूप से आईपीसी की धारा 496 के तहत अपराध बनाया गया है, इसलिए यदि कोई मुस्लिम पत्नी अपनी शादी के निर्वाह के दौरान अपने पति के साथ या अपने पति के जीवनकाल के दौरान शादी करती है और आरपीसी की धारा 494 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाता है तो उसके बाद के विवाह को अमान्य कर दिया जाता है। जब ऐसी महिला अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छुपाती है जिसके साथ वह बाद में शादी करती है तो उस पर आईपीसी की धारा 495 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
बेंच ने दर्ज किया,
"इस प्रकार, उसका कथित कार्य पूरी तरह से आरपीसी की धारा 495 के तहत अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। प्रतिवादी ने आरपीसी की धारा 495 के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाने का विकल्प चुनने के बजाय उस पर आरपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने का विकल्प चुना। यह इस न्यायालय को मामले के रूप में प्रतीत होता है, जहां प्रतिवादी सीआरपीसी की धारा 198 के तहत बनाई गई आरपीसी की धारा 495 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए बार से बचने की कोशिश कर रहा है।"
आगे कानून की व्याख्या करते हुए पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 198 में निहित प्रावधानों के अनुसार, अदालत आईपीसी की धारा 493 से 496 के तहत आने वाले अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती, जब तक कि इस तरह के अपराधों से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत न हो। केवल वही व्यक्ति, जिससे पूर्व विवाह के तथ्य को छुपाया गया है, जिसके कारण उसके बाद के विवाह का अनुबंध हुआ है, सीआरपीसी की धारा 198 में निहित 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।
जस्टिस धर ने समझाया,
"यद्यपि उक्त प्रावधान के पहले और दूसरे प्रावधान में असाधारण परिस्थितियों का प्रावधान है, जहां 'पीड़ित व्यक्ति' की ओर से न्यायालय की अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है, लेकिन पति के मामले में पत्नी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए "आरपीसी की धारा 495 के तहत अपराध के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, पिता द्वारा अपने बेटे की ओर से पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर आरपीसी की धारा 495 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए दायर की गई शिकायत स्पष्ट रूप से कानून द्वारा वर्जित है।"
पीठ ने आगे कहा कि अपने बेटे की ओर से शिकायत दर्ज करने के लिए उपरोक्त कानूनी रोक को दरकिनार करने के लिए प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने आरपीसी की धारा 495 के बजाय आरपीसी की धारा 420 के तहत अपराध का लेबल बदल दिया ताकि सीआरपीसी की धारा 198 में निहित कानूनी रोक से बचें। पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध के लिए पीड़ित को गलत वर्णन करके या उस पर गलत लेबल लगाकर संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिका की अनुमति दी और तदनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आक्षेपित शिकायत और उससे होने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया।
केस टाइटल: बशीर अहमद दादा और अन्य बनाम गुलाम मोही उद दीन।
साइटेशन: लाइव लॉ (जेकेएल) 120/2022
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