बीमाकर्ता ने सामान्य जांच भी नहीं की: मप्र हाईकोर्ट ने मृतक की मृत्यु के बाद पॉलिसी खरीदी जाने के बावजूद कानूनी प्रतिनि‌धियों को दिए मुआवजे को बरकरार रखा

Update: 2022-06-27 07:14 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक ऐसे फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत बीमा कंपनी को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जबकि पॉलिसी मालिक की मृत्यु के बाद बीमा पॉलिसी खरीदी गई थी।

आक्षेपित निर्णय के खिलाफ बीमा कंपनी की ओर से दायर अपील पर निर्णय करते हुए, जस्टिस विशाल धगत ने कहा कि कंपनी ने मामले में सामान्य सावधानी और परिश्रम का प्रयोग नहीं किया-

चूंकि, मालिक-उर्मिला उइके की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह आवेदन और पॉलिसी की खरीद के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकती थी। बीमा कंपनी ने यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि बीमित व्यक्ति उपस्थित क्यों नहीं हुआ और आवेदन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। पॉलिसी जारी करने की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बीमाकर्ता मामूली मेहनत करके सच्चाई का पता लगा सकता था।

मामले के तथ्य यह थे कि पॉलिसी मालिक/मृतक अपने नाम से पंजीकृत कार में यात्रा करते समय एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उक्त कार का बीमा अपीलकर्ता कंपनी द्वारा मृतक के पक्ष में किया गया था। बीमा कंपनी दावा ट्रिब्यूनल द्वारा पॉलिसी मालिक/मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में पारित निर्णय को चुनौती दे रही थी।

अपीलकर्ता कंपनी ने प्रस्तुत किया कि पॉलिसी खरीदने से ढाई साल पहले पॉलिसी के मालिक की मौत हो गई थी। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि एक मृत और जीवित व्यक्ति के बीच कोई अनुबंध नहीं हो सकता है, उक्त बीमा पॉलिसी शून्य थी और दावा न्यायाधिकरण ने मालिक की क्षतिपूर्ति करने और मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान करने के लिए उन पर दायित्व तय करने में त्रुटि की थी।

रिकॉर्ड पर पार्टियों और दस्तावेजों की जांच करते हुए, कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के साथ अनुबंध में कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से गलत बयानी के बावजूद, अनुबंध शून्य नहीं था-

इस मामले में चूंकि बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले मालिक की मृत्यु हो गई है, इसलिए, मृतक मालिक उर्मिला उइके के नाम पर पॉलिसी खरीदने के लिए अपीलकर्ता के साथ अनुबंध करने में कानूनी प्रतिनिधियों/चालक/वाहन के मालिक की ओर से गलत बयानी हुई थी। पक्षों के बीच किया गया अनुबंध शून्य नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा पॉलिसी की खरीद पर जोखिम को कवर करने के लिए दी गई सहमति गलत बयानी या चुप्पी द्वारा इस तथ्य को छिपाकर दी गई थी कि उर्मिला उइके की मृत्यु हो गई है, हालांकि अपीलकर्ता के पास सच्चाई की खोज का पता लगाने का साधन था।

कोर्ट ने आगे देखा कि अपीलकर्ता कंपनी ने धन प्राप्त किया और बिना उचित परिश्रम किए पॉलिसी जारी की। कोर्ट ने यह भी बताया कि मामले के लंबित रहने के दौरान भी पॉलिसी को अमान्य घोषित करने या उसे रद्द करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, अपीलकर्ता कंपनी के विकल्प पर पॉलिसी को शून्य नहीं ठहराया जा सकता है। आक्षेपित निर्णय कुछ भी गलत नहीं पाते हुए, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती गुड्डी बाई और अन्य।

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