इंडिगो संकट: ग्राउंड सपोर्ट, रिफंड के लिए दायर याचिका पर 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

Update: 2025-12-08 06:38 GMT

इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।

एक वकील ने सोमवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच के सामने यह मामला उठाया।

वकील ने कहा कि एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं और यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि याचिका में इंडिगो को यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड देने के लिए सही आदेश देने की मांग की गई।

कोर्ट ने मामले को बुधवार को लिस्ट करने पर सहमति जताई। हालांकि उसने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पहले ही कुछ निर्देश दे चुकी है।

बेंच ने कहा,

"इसे बुधवार को लिस्ट किया जाएगा।"

पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स के अचानक ऑपरेशन कैंसिल होने के बाद देश के कई एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे हुए हैं।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसी ही एक याचिका का ज़िक्र किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार करते हुए कहा कि भारत सरकार ने पहले ही इस मामले पर संज्ञान ले लिया है।

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