अनपढ़ POCSO अपराधियों के मामले में यह नियम लागू करना कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं, अन्यायपूर्ण : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2023-04-13 03:30 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने के बाद होने वाली विनाशकारी जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करने के लिए भारत के लोगों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में साक्षरता दर की एक गंभीर तस्वीर पेश की।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि निरक्षरता इतनी अधिक है कि लोग POCSO अधिनियम के कठोर प्रावधानों को पढ़ने या समझने में असमर्थ हैं और इस तरह, जब सरकार अपने लोगों की निरक्षरता को नियंत्रित करने में विफल रही है तो इसे लागू करना अन्यायपूर्ण है। इसके परिणामों की जांच किए बिना कानून का यह नियम लागू करना कि "कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, यह अन्यायपूर्ण है।

अदालत ने रेखांकित किया कि मध्य प्रदेश राज्य में साक्षरता दर 69.32% है। इसमें से पुरुष साक्षरता दर 78.73% है और महिला साक्षरता दर 59.24% से भी कम है। इस प्रकार, राज्य में लगभग 40% महिला आबादी निरक्षर है। ग्रामीण क्षेत्रों में, साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.74% और महिलाओं के लिए 48.49% से भी कम है। इस प्रकार, मध्य प्रदेश में 51.5% से अधिक ग्रामीण महिला आबादी निरक्षर है, यह देखा गया।

कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता से उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसने 7वीं तक पढ़ाई की है । हालांकि अदालत ने यह देखकर निराशा जताई कि 7वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम में पढ़ने के बावजूद वह हिंदी अखबार नहीं पढ़ सकी।

"इस अदालत ने उससे पूछा कि क्या वह हिंदी अखबार पढ़ सकती है, जिसका उत्तर जोरदार 'नहीं' रहा, जो यह सवाल भी उठाता है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि एक बच्चा जिसने सातवीं कक्षा स्तर तक पढ़ाई की है, वह हिंदी में अखबार पढ़ने में असमर्थ है? यह राज्य में शासन प्रणाली की मंशा पर भी संदेह करता है, जो स्पष्ट रूप से अपने लोगों की निरक्षरता से फलना-फूलना चाहती है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में पीड़िता एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती है जहां उसके पिता एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं और उसकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू लगाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने जैसे काम करती है।

“जिस समाज से पीड़िता आती है उसका विवरण इस न्यायालय द्वारा आवश्यक महसूस किया गया था क्योंकि मध्य प्रदेश में POCSO अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों के मामले में एक ही निराशाजनक कहानी पता चलती है। इनमें से 90% से अधिक मामले उस समाज के तबके से हैं जहां से इस मामले में पीड़िता आती है, जो अनपढ़ या अर्ध-साक्षर है, आर्थिक रूप से गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़ा है।

उपरोक्त के अलावा, न्यायालय ने कहा, बेरोजगारी की उच्च दर, जो 27.5% है, ग्रामीण मध्य प्रदेश को सबसे अधिक प्रभावित करती है। नतीजतन, कई युवा जोड़े, जहां लड़की नाबालिग है, उसे असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के रूप में काम की तलाश में पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां वे पुलिस द्वारा बरामद किए जाने तक कुछ समय तक रहते हैं।

न्यायालय ने कहा कि जब दो महत्वपूर्ण मोर्चों पर राज्य का पूर्ण परित्याग होता है, अपने लोगों को एक सार्थक शिक्षा प्रदान करना और लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करना, परिणाम वर्तमान मामले की तरह अपरिहार्य उदाहरण हैं।

अदालत ने जोड़ा,

"राज्य में साक्षरता से संबंधित इस तरह की खेदजनक स्थिति होने के कारण, बिना परिणामों की जांच किए कानून के शासन को लागू करना सर्वथा अन्यायपूर्ण होगा कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, जैसा कि इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नेमिनेम एक्सक्यूसैट "(“ignorantia juris neminem excusat” ) में परिलक्षित होता है।"

विधि आयोग से पोक्सो अधिनियम में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने का आग्रह करने के अलावा, न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया, क्योंकि अधिनियम की धारा 43 के तहत यह राज्य का एक बाध्य कर्तव्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता को जागरूक करना है।

तदनुसार, न्यायालय ने प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश राज्य को आदेश दिया कि वह

(ए) पॉक्सो के कड़े प्रावधानों और इसके उल्लंघन के प्रभाव को सप्ताह में तीन बार राज्य में प्रसार करने वाले सभी प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।

(बी) स्थानीय टेलीविजन चैनलों और एफएम / एएम रेडियो के माध्यम से प्रचार करें और

(सी) POCSO के तहत उत्तरदायित्व छात्रों को बताने के लिए सभी राज्य सरकारी स्कूलों के शिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। यह उपरोक्त प्राधिकरण पर तामील किए जा रहे इस आदेश को तुरंत शुरू करेगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह तीन महीने तक जारी रहेगा और उसके बाद, जनसंपर्क विभाग इसकी फ्रेक्वेंसी का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है जिसके साथ निर्देशों का पालन किया जाना है। हालांकि, इसे धारा 43 के तहत आवश्यक नियमित अंतराल पर जारी रखने का निर्देश दिया गया।

साथ ही कहा गया कि न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी विफलता के लिए प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग को अवमानना ​​​​में ठहराया जाएगा।


केस टाइटल : वीकेश कलावत बनाम मध्य प्रदेश राज्य

केस नंबर: विविध। क्रिमिनल केस नंबर 4521/2023

याचिकाकर्ता वकील: एडवोकेट सुश्री अंकिता शर्मा

राज्य के लिए वकील: नवल गुप्ता, लोक अभियोजक

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