पश्चिम बंगाल कोर्ट ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में गृह मंत्री अमित शाह को समन भेजा

Update: 2021-02-20 09:25 GMT

पश्चिम बंगाल की एक नामित एमपी/एमएलए अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से 22 फरवरी को या इससे पहले पेश होने के लिए एक वकील के माध्यम से समन जारी किया।

बिधाननगर में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह का उस दिन सुबह 10 बजे "व्यक्ति रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।"

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप का जवाब देने के लिए आवश्यक है।

एक प्रेस नोट में कहा गया है कि सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने दावा किया कि शाह ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता के मेयो रोड पर भाजपा की एक रैली में टीएमसी सांसद के खिलाफ कुछ अपमानजनक बयान दिए थे।

Tags:    

Similar News