बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को X Corp (पहले ट्विटर) को निर्देश दिया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और उसके CEO अदार पूनावाला के खिलाफ पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए।

कोविड-19 वैक्सीन के कथित बुरे असर से कुछ लोगों की मौत के बाद इन पोस्ट्स में उन्हें 'सामूहिक हत्यारा' (Mass Murderer) कहा गया।

सिंगल-जज जस्टिस गौरी गोडसे ने कहा कि 5 जून, 2023 को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादियों - योहान टेंगरा, उनके यूट्यूब चैनल 'एनार्की फॉर फ्रीडम इंडिया', अंबर कोइरी और TV10 L.I.V.E - को पूनावाला और SII के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसे अभी तक नहीं हटाया गया।

जज ने कहा कि टेंगरा, जिन्होंने पूनावाला और SII के खिलाफ एक नया वीडियो अपलोड किया, ने साफ तौर पर कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे और उन्हें 'सामूहिक हत्यारा' कहना जारी रखेंगे।

जस्टिस गोडसे ने कहा,

"यह निर्विवाद है कि इस कोर्ट द्वारा पहले की अर्जी में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट अभी भी X Corp के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भी निर्विवाद है कि टेंगरा ने उसी रात एक नया वीडियो अपलोड किया जब इस कोर्ट ने पिछली अर्जी में रोक का आदेश दिया। इस प्रकार, टेंगरा द्वारा अपलोड किया गया नया वीडियो न केवल इस कोर्ट द्वारा पारित आदेश की खुली अवहेलना है, बल्कि वह यह भी कहते हैं कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और पूनावाला को 'सामूहिक हत्यारा' कहना बंद नहीं करेंगे।"

जस्टिस गोडसे ने कहा कि विस्तृत आदेश के तहत हाईकोर्ट ने पहले ही कंटेंट को 'आपत्तिजनक और मानहानिकारक' घोषित कर दिया और आगे कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने और सभी प्रतिवादियों को इसे प्रकाशित करने से रोकने के कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, टेंगरा ने न केवल कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की खुली अवहेलना की है, बल्कि आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने से भी इनकार किया।

जज ने कहा कि X Corp ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने से सिर्फ़ इसलिए मना किया, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कोई खास निर्देश नहीं दिए गए।

इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

Case Title : Serum Institute of India vs Yohan Tengra

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