हिंदू उत्तराधिकार | बेटियों को इस आधार पर घरेलू संपत्ति में दावा छोड़ने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य हिस्सेदारी पर उनका कब्जा है : कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2023-11-18 09:27 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मान कि यदि बेटियां केवल संयुक्त परिवार की कृषि संपत्तियों में अपना हिस्सा छोड़ती हैं, जिसका बंटवारा प्रस्तावक के बेटों के बीच होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अन्य संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपना हिस्सा छोड़ दिया है। इस तरह वे संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती हैं।

जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार की खंडपीठ ने पार्टिशन के मुकदमे से जुड़ी अपीलों को खारिज कर दिया।

प्रतिवादियों का प्राथमिक तर्क यह था कि जब वादी ने दिनांक 05.04.2000 के पार्टिशन डीड के पक्षकारों के रूप में 'ए' अनुसूची में वर्णित भूमि संपत्तियों में बंटवारे का दावा करने का अपना अधिकार छोड़ दिया तो उनका आचरण घर की संपत्तियों में बंटवारे का दावा करने के अपने अधिकार को त्यागने के समान था।

यह तर्क दिया गया,

“वादी अच्छी तरह जानते थे कि घर की संपत्ति भी पैतृक है। मकानों में वादी 1 व 2 के कुछ भाई रहते है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23, जैसा कि वर्ष 2005 में संशोधन से पहले थी, महिला सदस्यों को आवास गृहों में बंटवारे का दावा करने की अनुमति नहीं देती, जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने संबंधित शेयरों को विभाजित करने का विकल्प नहीं चुनते।

आगे कहा गया,

“वादी और प्रतिवादी नंबर 13, घर की संपत्तियों में बंटवारे की मांग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तथ्य से कि उन्होंने ज़मीन-जायदाद में अपना अधिकार छोड़ दिया, यह निष्कर्ष निकालना असंभव नहीं है कि वे घर की संपत्ति में भी हिस्सा नहीं चाहते थे। केवल इसलिए कि 05.04.2000 के बंटवारे में घर की संपत्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षकारों ने उस समय घर की संपत्तियों में बंटवारे नहीं करने का फैसला किया था। इस तरह वे संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी रहीं।

यह भी दावा किया गया कि वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को निरस्त कर उन्हें घर की संपत्तियों में विभाजन देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

एक्ट की धारा 23 का निरसन पूर्वव्यापी प्रभाव से होता है

हालांकि एक्ट की धारा 23 का निरसन प्रचालन में संभावित है, न्यायालय ने माना कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव है।

कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर "पूर्वव्यापी प्रभाव" की व्याख्या की:

"संभावित क़ानून नए अधिकार प्रदान करने वाले इसके अधिनियमन की तारीख से संचालित होता है। पूर्वव्यापी क़ानून पीछे की ओर संचालित होता है और मौजूदा कानूनों के तहत प्राप्त निहित अधिकारों को छीन लेता है या ख़राब कर देता है। एक पूर्वव्यापी क़ानून वह है, जो पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं होता है। यह भविष्य में संचालित होता है। हालांकि , इसका संचालन उस चरित्र या स्थिति पर आधारित है, जो पहले उत्पन्न हुआ था। विशेषता या घटना जो अतीत में घटित हुई थी, या अपेक्षित चीजें जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थीं।"

रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा,

“हालांकि यह सच है कि अनुसूची 'बी' घर की संपत्तियों पर वादी 1 और 2 के कुछ भाइयों का कब्जा है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि घरों का विभाजन नहीं हुआ था। एक्ट की धारा 23 के निरस्त होने के बाद, उन्हें (वादी को) बंटवारा मांगने का अधिकार मिल गया।”

यह देखते हुए कि संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू माना जाता है, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कृषि भूमि के बंटवारे के समय घरों का कोई विभाजन नहीं होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों में एक निहित अधिकार बनाया गया था।

कोर्ट ने कहा,

"हमें यह बताना होगा कि संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों को घर की संपत्तियों में कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि राजस्व निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि घरों को अविभाजित रहने की अनुमति दी गई थी।"

आगे यह कहा गया,

“इसमें कोई संदेह नहीं कि एक्ट की धारा 23 को 2005 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया। लेकिन एक्ट की धारा 23, जैसा कि यह निरसन से पहले थी, तब लागू होती है जब हिंदू बिना वसीयत के मर जाता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के खंड I में निर्दिष्ट उसके पुरुष और महिला दोनों उत्तराधिकारी जीवित रहते है। इसका मतलब है कि पहले से मौजूद प्रतिबंध सहदायिकी के आवास गृहों पर लागू नहीं होते।''

न्यायालय ने कहा कि एक्ट की धारा 23 में निहित प्रतिबंधात्मक अधिकार को 2005 के संशोधन के बावजूद जारी नहीं रखा जा सकता।

तदनुसार कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दीं।

अपीयरेंस: अपीलकर्ताओं के लिए वकील जे एस शेट्टी, आर1 और आर2 के लिए वकील एच.एन. गुलाराड्डी और आर3 और आर4 के लिए वकील आनंद पी बागेवाड़ी।

केस टाइटल: अक्कमहादेवी और अन्य बनाम नीलांबिका और अन्य

केस नंबर: नियमित प्रथम अपील नंबर 100221/2016 सी/डब्ल्यू नियमित प्रथम अपील नंबर 100197/2016

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