हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया

Update: 2023-01-13 05:21 GMT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एडवोकेट अनूप कुमार रतन को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन प्रदान किया है।

रतन हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं। उन्हें 20 दिसंबर, 2022 को इस पद पर नियुक्त किया गया था।

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