हाईकोर्ट ने मनसा देवी मंदिर परिसर क्षेत्र को 'पवित्र' घोषित करने, इसके आसपास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाई

Update: 2023-04-19 10:46 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित माता मनसा देवी मंदिर में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने के हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाई।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने प्रभावित मांस विक्रेताओं की तरफ से दायर याचिका पर निम्नलिखित आदेश पारित किया,

"इस बीच, दिनांक 21.12.2022 की विवादित अधिसूचना (अनुलग्नक P-1) का संचालन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।"

गौरतलब है कि 21 दिसंबर, 2022 को हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने माता मनसा देवी मंदिर के पास सीमांकित क्षेत्र को "पवित्र क्षेत्र" घोषित करते हुए विवादित अधिसूचना जारी की और उक्त क्षेत्र के भीतर मांस और मांस उत्पादों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी।

अधिसूचना को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता-मांस विक्रेताओं ने यह तर्क देते हुए न्यायालय का रुख किया कि सरकार का विवादित आदेश किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं करता है जिसके प्रयोग में ऐसी घोषणा जारी की गई है।

आगे यह तर्क दिया गया कि ऐसी किसी भी मूल शक्ति के आह्वान के अभाव में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके व्यवसाय/व्यवसाय को चलाने से रोकने का प्रवर्तन उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद में सौदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में विधिवत लाइसेंस जारी किया है और वे कानून के अनुसार व्यवसाय करने का अंडरटेकिंग देते हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने राज्य और नगर निगम, पंचकूला को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा, मामले को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।

वकील सूर्यवीर एस. सुरजेवाला, अमनदीप एस. तलवार और अभिजीत रावले के साथ सीनियर एडवोकेट अक्षय भान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल - अनाहिता हांडा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




Tags:    

Similar News