हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार से जवाब मांगा

Update: 2023-05-22 09:51 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में बम के खतरों से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एडवोकेट अर्पित भार्गव द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है, "जो किसी के परिवार में तबाही मचा सकती है और इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है।"

अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

याचिका में दिल्ली भर के स्कूलों में "बम की धमकी की बार-बार होने वाली घटनाओं" से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई। इसमें यह भी कहा गया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमित निकासी ड्रिल और अन्य अभ्यास किए जाने चाहिए।

भार्गव ने पिछले साल नवंबर में हुई उस घटना पर भरोसा किया, जहां इंडियन स्कूल में बम होने के बारे में ईमेल प्राप्त हुआ, जो बाद में अफवाह निकला।

याचिका में कहा गया,

"अन्य स्कूल को [अप्रैल में] इसी तरह से निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ बदमाशों ने डीपीएस मथुरा रोड स्कूल परिसर में बम की उपस्थिति के संबंध में ईमेल भेजा, जिससे याचिकाकर्ता सहित एक और सभी के लिए अराजकता, मानसिक और भावनात्मक आघात हुआ, जिसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है। हालांकि, शुक्र है कि यह फिर से धोखा निकला।”

यह अनुरोध किया गया कि ऐसी घटनाओं के दोबारा होने की संभावना को समाप्त करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता है।

भार्गव का कहना है कि अगर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बार-बार और लगातार खतरा बना रहता है तो यह सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सभी की सामूहिक विफलता है।

याचिका में कहा गया,

"समय की तत्काल आवश्यकता वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों को बिना किसी देरी के संबोधित करने और स्कूलों में बम की धमकी की ऐसी घटनाओं के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करने की है। प्रत्येक माता-पिता और बच्चे को शामिल करने के लिए नियमित निकासी अभ्यास सहित एक और सभी के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना, मैन्युअल कॉल करने के बजाय आपातकालीन स्थिति में स्वचालित सूचना, अराजकता की संभावना को खत्म करने के लिए स्कूलों के बाहर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ऐसे अन्य सुधार किए जाने का निर्देश दिया जाए।

केस टाइटल: अर्पित भार्गव बनाम जीएनसीटीडी और अन्य।

Tags:    

Similar News