पंजाब यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने की याचिका पर नोटिस जारी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने की मांग वाली याचिका पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए मामले को 04 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया और कहा,
"किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।"
गुरु नानक कॉलेज द्वारा दायर याचिका में उत्तरदाताओं को अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को उनके परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे स्थापित करने के लिए उचित निर्देश देने और इस तरह के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग की गई, या ऐसे संबद्ध कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित नहीं करने की मांग की गई, जिनके पास परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अन्य बातों के अलावा सीनेट की कार्यवाही और समिति की सिफारिशों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि निर्देशों को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए था, जबकि प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू कर रहा है।
याचिका में कहा गया कि निर्देश को पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी कॉलेजों में समान रूप से लागू करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने के व्यापक हित में होगा।
Title: MANAGING COMMITTEE GURU NANAK COLLEGE AND ANOTHER v. PANJAB UNIVERSITY AND ANOTHER