हाईकोर्ट ने गुजरात में प्रधान जिला न्यायाधीशों को सिविल मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपने का निर्देश दिया

Update: 2023-01-31 08:25 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने राज्य के प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित जिलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दीवानी मामले सौंपें।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रविवार (29/01/2023) को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि

" सिविल मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपना"

ऊपर दिए गए विषय के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीशों ने लंबित मामलों को देखते हुए आपको अपने जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सिविल मामलों को सौंपने का निर्देश दिया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने लॉर्डशिप द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें।

गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पिछले कुछ दिनों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया है।

हाल ही में उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कुछ मामले हाईकोर्ट के समक्ष 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

दरअसल, 25 साल से लंबित एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि अगर अदालतों में लंबे समय तक मामले लंबित रहेंगे तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा।

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को सभी पुराने मामलों को निपटाने का संकल्प लेना चाहिए जो कि लंबे समय से लंबित हैं ताकि वादकारियों को त्वरित, तेज और त्वरित गति से न्याय मिल सके।

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