हाईकोर्ट ने गुजरात में प्रधान जिला न्यायाधीशों को सिविल मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपने का निर्देश दिया
गुजरात हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने राज्य के प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित जिलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दीवानी मामले सौंपें।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रविवार (29/01/2023) को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि
" सिविल मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपना"
ऊपर दिए गए विषय के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीशों ने लंबित मामलों को देखते हुए आपको अपने जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सिविल मामलों को सौंपने का निर्देश दिया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने लॉर्डशिप द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें।
गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पिछले कुछ दिनों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया है।
हाल ही में उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कुछ मामले हाईकोर्ट के समक्ष 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
दरअसल, 25 साल से लंबित एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि अगर अदालतों में लंबे समय तक मामले लंबित रहेंगे तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा।
गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को सभी पुराने मामलों को निपटाने का संकल्प लेना चाहिए जो कि लंबे समय से लंबित हैं ताकि वादकारियों को त्वरित, तेज और त्वरित गति से न्याय मिल सके।
"We Judges at all levels should take a pledge to dispose of all the old cases which are pending since long so that litigants get quick, fast and speedy justice" : Chief Justice of #GujaratHighCourt Aravind Kumar J. says while extending the #RepublicDay wishes to the countrymen. pic.twitter.com/hw7X9rYUBV
— Live Law (@LiveLawIndia) January 26, 2023