उन्हें लेबर पेन था?: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने सेवा में बहाली की मांग करते हुए नकली चिकित्सा दस्तावेज तैयार किए थे

Update: 2022-03-16 01:30 GMT

Madhya Pradesh High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने रजिस्ट्रार जनरल से याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे बयान देने और फर्जी मेडिकल दस्तावेज पेश करने के लिए शिकायत का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ताओं द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आदेश में गंभीर बीमारी और सेवा में उनकी बहाली के आधार पर 2003 से 2006 की अवधि के लिए उनकी अनुपस्थिति को माफ करने का उनका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह हृदय रोगी हैं और विभिन्न डॉक्टरों से लगातार इलाज करा रहे हैं। उसी के कारण, वह उस अवधि में बिना छुट्टी के बाहर रहे, जिसके कारण उनकी सेवा उसके नियोक्ता ने समाप्त कर दी।

कोर्ट ने कहा कि अपनी घोषणा में याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया था कि यह अदालत के समक्ष उसकी तीसरी याचिका थी, जबकि राज्य ने कहा कि वह एक और याचिका का उल्लेख करने से चूक गया था। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी कथित हृदय संबंधी समस्या से संबंधित कई दस्तावेज दाखिल किए थे, जैसे प्रमाण पत्र और नुस्खे, जिन पर डॉक्टरों के हस्ताक्षर नहीं थे। कोर्ट ने आगे कहा कि वह कई ओपीडी टिकट और इलाज की पर्ची भी लेकर आया था, जो सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों के थे।

अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक चिकित्सा दस्तावेज पर विशेष रूप से ध्यान दिया, जिसमें दर्शाया गया था कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी।

उसकी पीड़ा संबंधित दस्तावेजों को अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने कहा

याचिकाकर्ता शायद चिकित्सा समुदाय के लिए अत्यधिक रुचि का विषय हो। पेज 39 पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र (जिस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है), 29/09/11 द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर जारी एक एडमिशन पर्ची है, जिसमें लिखा है "9 महीने का प्रसव पीड़ा आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई है"। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता जो 33 वर्ष (29/09/11 को) आयु वर्ग का एक पुरुष है, उसे प्रसव पीड़ा के साथ लेबर रूम में ले जाया गया था।"

कोर्ट का मत था कि याचिकाकर्ता ने बेशर्मी से फर्जी दस्तावेज दाखिल किए हैं और कोर्ट की अवहेलना की है, "पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता ने प्राथमिक स्वास्‍थ्य केंद्र का दौरा किया था और उसने एक पर्ची उठा ली थी, जिस पर रोगी का नाम और विवरण दर्ज नहीं था। उस पर्ची पर उसने अपना नाम और तिथि दर्ज की और इसका इस्तेमाल किया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि उसका इलाज चल रहा है। यह स्पष्ट है कि वह उस निदान को समझने में असमर्थ रहा, जिसके लिए पीएचसी में प्रवेश की आवश्यकता थी।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और अपने रजिस्ट्रार जनरल से याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया-

इन परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध है कि वे कानून के अनुसार आगे बढ़ें और उपयुक्त न्यायालय के समक्ष एक शिकायत मामला दर्ज करें, जिसमें धारा 468, 471 और आईपीसी या किसी अन्य के तहत इस तरह के अन्य प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार है।

केस शीर्षक: अतुल कुमार तिवारी बनाम एमपी और अन्य राज्य।


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