ज्ञानवापी एएसआई सर्वेक्षण - इलाहाबाद एचसी ने 3 अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा, तब तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक बढ़ाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर गुरुवार (3 अगस्त) तक रोक लगा दी। उस दिन हाईकोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर अपना आदेश सुनाएगा।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि अंजुमन मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट में वाराणसी न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एएसआई को मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश 4 हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जो मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के लिए साल भर की पहुंच की मांग करते हुए जिला न्यायालय के समक्ष दायर एक मुकदमे में पक्षकार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी, जिससे मस्जिद समिति को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय" मिल सके।
अंजुमन समिति ने हाईकोर्ट के समक्ष कल तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कभी भी मुकदमे में पक्षकार नहीं था या वाराणसी न्यायालय ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बावजूद, जिला न्यायाधीश ने उसे मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि एक बार वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाने के बाद, जिस तरह से उन्होंने (हिंदू महिला उपासकों ने) दावा किया है, पूरे मस्जिद परिसर को नष्ट कर दिया जाएगा।