गुजरात हाईकोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान उपलब्ध कराने में अहमदाबाद नगर निगम की कथित निष्क्रियता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर
गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान उपलब्ध कराने में अहमदाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त की कथित निष्क्रियता को चुनौती दी गई।
अल्पसंख्यक समन्वय समिति, गुजरात के संयोजक मुजाहिद नफीस द्वारा दायर जनहित याचिका में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, बौद्धों और अन्य सहित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान की कथित कमी को संबोधित करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 में उल्लिखित अपने वैधानिक और अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करने में अहमदाबाद नगर निगम की कथित विफलता पर प्रकाश डाला है। अधिनियम विशेष रूप से मृतकों के निपटान के लिए स्थानों के रखरखाव, परिवर्तन और विनियमन और समान उद्देश्य के लिए नए स्थानों का प्रावधान, साथ ही लावारिस शवों का निपटान को अनिवार्य बनाता है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ के समक्ष मामला पहली बार बुधवार को तब सामने आया, जब खंडपीठ ने 2021 में उसी याचिकाकर्ता द्वारा इसी तरह की जनहित याचिका वापस लेने के मद्देनजर नोटिस जारी करने में अनिच्छा व्यक्त की।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने समय मांगा। अदालत ने मामले को 28 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया।
जनहित याचिका में कहा गया,
गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 के कार्यान्वयन के 70 से अधिक वर्षों के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने केवल हिंदू समुदाय के लिए 24 शवदाहगृह बनाए रखे हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और अन्य जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान के प्रावधान की उपेक्षा की है।
याचिका में आगे कहा गया कि अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए कब्रिस्तान पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कई आवेदन दायर किए। जवाब में, स्वास्थ्य शाखा के सूचना अधिकारी (उप स्वास्थ्य अधिकारी) ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद नगर निगम ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान की अनुपस्थिति की पुष्टि करने वाली जानकारी प्रदान की।
जनहित याचिका में आगे कहा गया कि अहमदाबाद के नगर आयुक्त और राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को लिखित अभ्यावेदन दिया गया, जो गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 के माध्यम से नगर निगम को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इन अधिकारियों में गुजरात राज्य, नगर विकास एवं शहरी आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। हालांकि, किसी भी संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिक्रिया या निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।
याचिकाकर्ता ने अन्य नगर निगमों से भी जानकारी मांगी। यह अनुमान लगाया गया कि गांधीनगर नगर निगम की प्रतिक्रिया में सेक्टर 30 में "मुक्तिधाम" नामक कब्रिस्तान के अस्तित्व को बताया गया। इसी तरह सूरत नगर निगम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र (लिंबायत) ने सुरेशभाई रमनभाई वरोदिया द्वारा प्रबंधित दफन स्थान को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। मुक्तिधाम हिंदू श्मशान भूमि ट्रस्ट की ओर से याचिका में कहा गया।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने गुजरात राज्य WAQF बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसके जवाब में कहा गया कि मुस्लिम कब्रिस्तानों (कब्रिस्तान) के लिए कोई भूमि आवंटित या आरक्षित नहीं की गई। याचिका में दावा किया गया कि प्रतिक्रिया में मुस्लिम कब्रिस्तानों के प्रशासन के लिए WAQF बोर्ड को प्रदान की गई सरकारी धन या सहायता की कमी पर भी प्रकाश डाला गया।
याचिकाकर्ता ने अदालत से अहमदाबाद नगर निगम द्वारा सार्वजनिक धन के भेदभावपूर्ण उपयोग, "जो धार्मिक समुदाय का पक्ष लेता है" उसको गुजरात नगर निगम एक्ट, 1949 की धारा 63 (11) और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 27 का उल्लंघन घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद नगर निगम को जीपीएमसी एक्ट, 1949 की धारा 63(11) के तहत हिंदू धार्मिक समुदाय के प्रावधानों के समान सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित करने और उनके रखरखाव, परिवर्तन और विनियमन के लिए आवश्यक धन प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।
केस टाइटल: मुजाहिद नफीस बनाम गुजरात राज्य आर/रिट याचिका (पीआईएल) नंबर 67/2023
अपीयरेंस: के.आर. कोष्टी (1092) आवेदक(ओं) के लिए नंबर 1, प्रतिद्वंद्वी(ओं) के लिए नंबर 2, अग्रिम प्रति सरकारी वकील/पीपी को दी गई, प्रतिद्वंद्वी(ओं) नंबर 1 के लिए
ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें