गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की आरोपी 70 साल की महिला को जमानत दी

Update: 2022-09-03 07:14 GMT

Gujarat High Court

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 114, 467, 471 और 120-बी और धारा 66 (सी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के 66 (डी) और विदेशी अधिनियम की धारा 14, 14 (ए) (बी) के तहत अपराध करने की आरोपी 70 वर्षीय महिला को जमानत दी। महिला ने दावा किया कि उसे दो माह के बच्चे की देखभाल करनी है।

एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार, आवेदक के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि उसने खुद को कस्टम अधिकारी के रूप में पेश किया और शिकायतकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में 3.87 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा, ताकि मुख्य आरोपी की सहायता की जा सके। इसके बाद आवेदक ने उक्त राशि निकाल कर मुख्य आरोपी को सौंप दी। इसके एवज में उसे 50,000 रुपये मिले। एपीपी ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत देने का विरोध किया।

जमानत देने का निर्धारण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी-महिला मार्च 2022 से जेल में है और चार्जशीट दायर होने के साथ जांच अब समाप्त हो गई है। नतीजतन, आवेदक से कोई और वसूली/ज़ब्ती नहीं की जानी है और आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कहानी से उभरी उसकी भूमिका मुख्य आरोपी की नहीं है। 3.87 लाख के लेन-देन को छोड़कर यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता पर 65 लाख रुपये की पूरी धोखाधड़ी की।

जस्टिस निराल मेहता ने आगे कहा कि अगर मां को जेल में रहना पड़ता है तो शिशु बच्चे के लिए यह 'बहुत कठोर' होगा:

"वर्तमान आवेदक की सीमित भूमिका को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 2 महीने की शिशु संतान वाली महिला है और वर्तमान में वह अस्थायी जमानत पर है और अस्थायी जमानत की अवधि आज समाप्त होने जा रही है ... सामान्य रूप से यह न्यायालय नियमित जमानत पर विचार नहीं करेगा, जबकि आवेदक अस्थायी जमानत पर है और हिरासत में नहीं है। हालांकि, इस अजीबोगरीब तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक महिला अपने साथ दो महीने के शिशु बच्चे को ले जा रही है, यह बहुत कठोर होगा। ऐसी स्थिति में बच्चे और मां के लिए संबंधित जेल प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए जब यह अदालत जमानत देने के लिए इच्छुक है।"

दो महीने के शिशु पर मां के प्रभाव को दोहराते हुए हाईकोर्ट ने आवेदक को 10,000 रुपये के बांड पर रिहा करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि आवेदक (वर्तमान में अस्थायी जमानत पर) को नियमित जमानत के लिए समय पर जेल प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए।

केस नंबर: आर/सीआर.एमए/13013/2022

केस टाइटल: डॉली सुरेंद्र पांडे बनाम गुजरात राज्य

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