गुजरात हाईकोर्ट ने पतंजलि, ऑरिगा शिपिंग मैनेजमेंट की याचिका पर दीनदयाल बंदरगाह के अधिकारियों को मर्चेंट शिप एमटी सिरमा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया
गुजरात हाईकोर्ट ने दीनदयाल बंदरगाह, कांडला में बंदरगाह अधिकारी और कस्मट अधिकारियों को व्यापारी जहाज एमटी सिरमा को उसके पतवार, इंजन, गियर, टैकल, बंकर, मशीनरी, परिधान, संयंत्र, फर्नीचर और उपकरण और सभी सामानों के साथ गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
जस्टिस निखिल एस करियल की पीठ ने पतंजलि फूड्स और ऑरिगा शिपिंग मैनेजमेंट द्वारा दायर अलग-अलग मुकदमों के जवाब में यह निर्देश जारी किया।
पतंजलि फूड्स ने अपने मुकदमे में आरबीडी पाम ओलीन (खाद्य ग्रेड) के 5000 मीट्रिक टन (एमटी) की कम डिलीवरी का आरोप लगाया, जिसे काकीनाडा पोर्ट पर डिलीवर किया जाना था।
पतंजलि की ओर से भकुनी बीमा सर्वेक्षकों ने स्पष्ट विसंगति का पत्र जारी किया और कमी के कारण मौद्रिक दावा दर्ज करने वाला पत्र जारी किया, जिस पर न तो मास्टर और न ही प्रतिवादी पोत के मालिक की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई। इस प्रकार, पतंजलि ने तर्क दिया कि उनका एडमिरल्टी (न्यायक्षेत्र और समुद्री दावों का निपटान) अधिनियम की धारा 4(1)(डी) और 4(1)(एफ) के तहत समुद्री दावा है और प्रतिवादी पोत को कस्टडी में लेने की मांग की।
ऑरिगा शिपिंग मैनेजमेंट पीटीई ने अपने मुकदमे में कहा कि उन्होंने एमटी सिरमा के मालिक के साथ जहाज प्रबंधन समझौता किया था, लेकिन मालिक समझौते के अनुसार वार्षिक मैनेजमेंट फीस का भुगतान करने में विफल रहा। उन्होंने तर्क दिया कि इसने एडमिरल्टी (न्यायक्षेत्र और समुद्री दावों का निपटान) अधिनियम की धारा 4(1)(ओ) और 4(1)(पी) के तहत समुद्री दावे का गठन किया। साथ ऑरिगा ने जहाज को कस्टडी में लेने के लिए भी प्रार्थना की।
अदालत ने वादी के वकील को सुनने और वादी से लिखित वचन प्राप्त करने के बाद 26 जून को जवाब दाखिल करने योग्य नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने रजिस्ट्रार को प्रतिवादी पोत एमटी सिरमा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दिया। उक्त पोत वर्तमान में भारतीय क्षेत्रीय जल के भीतर दीनदयाल बंदरगाह, कांडला में स्थित है।
गिरफ्तारी करने के लिए अदालत ने दीनदयाल पोर्ट, कांडला में बंदरगाह अधिकारी और कस्मट ड्यूटी अधिकारियों को प्रतिवादी जहाज की गिरफ्तारी, जब्ती या कस्टडी में लेने का निर्देश दिया। गिरफ्तारी के वारंट को रविवार और छुट्टियों सहित दिन या रात किसी भी समय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने आगे कहा कि अगले आदेश तक प्रतिवादी पोत की गिरफ्तारी बरकरार रखी जाए।
हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी जवाब दाखिल करने की तारीख से पहले अदालत से संपर्क कर सकता है, बशर्ते वादी को पर्याप्त नोटिस दिया जाए।
केस टाइटल:
1. ऑरिगा शिपिंग मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड बनाम एमटी सिरमा आर/एडमिरल्टी सूट नं. 10/2023
2. पतंजलि फूड्स लिमिटेड बनाम एमटी सिरमा आर/एडमिरल्टी सूट नं. 12/2023