गुजरात हाईकोर्ट की सिफारिश पर राज्य ने दो न्यायिक अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अधिसूचना जारी की

Update: 2022-09-09 05:23 GMT

Gujarat High Court

गुजरात सरकार ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जनहित में राज्य के दो न्यायिक अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दिया। इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई।

पिछले दो माह (8 जुलाई-8 सितंबर) में कुल मिलाकर 8 न्यायिक अधिकारी समय से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 के नियम 21 के प्रावधान के तहत निम्नलिखित दो अधिकारी गुरुवार को समय से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ये अधिकारी हैं

1. शैलेश प्रवीण कुमार भट्ट, अपर जिला न्यायाधीश, राधनपुर, जिला पाटन

2. खुमानसिंह नटवरसिंह मेघाट, न्यायाधीश,- फैमिली कोर्ट, अहमदाबाद

गुजरात हाईकोर्ट ने उक्त दो न्यायिक अधिकारियों को नोटिस के एवज में तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर गुजरात सरकार को समय से पहले सेवानिवृत्त होने की सिफारिश की थी।

उसके अनुसरण में गुजरात सरकार ने दिनांक 8 सितंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की, जिससे उक्त दो न्यायिक अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सके।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि छह न्यायिक अधिकारियों को भी समय से पहले के माननीय उच्च न्यायालय की सिफारिश पर गुजरात सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई 2022 और अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त 2022 के माध्यम से सेवानिवृत्त किया गया था।

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