गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डॉक्टर से रुपए लेने के आरोपी रिपोर्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Update: 2021-08-21 09:22 GMT

Gauhati High Court

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक प्रेस रिपोर्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

इस रिपोर्टर ने कथित तौर पर असम के डिब्रूगढ़ के जिला वैक्सीनेशन अधिकारी को एक प्रतिकूल समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करने की धमकी दी थी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि एक व्यक्ति को एक के बजाय एक ही दिन में दो COVID-19 वैक्सीन की खुराक दी गई थी।

अदालत ने शुरुआत में कहा,

"मुखबिर द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया है।"

रिपोर्टर पर आरोप था कि उसने ऐसी समाचार रिपोर्ट प्रकाशित न करने पर वैक्सीनेशन अधिकारी से 30,000 रूपये देने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फुकन ने आदेश दिया,

"आरोप की प्रकृति और याचिकाकर्ता की जटिलता को देखते हुए इस न्यायालय की राय है कि यह गिरफ्तारी पूर्व जमानत का विशेषाधिकार देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।" .

यह भी आरोप लगाया गया कि शुरू में रिपोर्टर को समाचार रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने के लिए वैक्सीनेशन अधिकारी द्वारा 20,000 रुपये दिए गए थे।

हालांकि, रिपोर्टर द्वारा उसे लगातार धमकी देने और अधिक भुगतान करने पर जोर देने के बाद अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई।

अदालत ने तदनुसार, यह देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी कि इस मामले में वैक्सीनेशन अधिकारी और अन्य गवाहों से पूछताछ की गई है और उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोप का समर्थन किया था।

केस शीर्षक: इमरान अली बनाम असम राज्य

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